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साहिबगंज मंडल कारा में जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन, बंदियों को दी गई कानून की जानकारी

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Published : May 21, 2023, 8:40 PM IST

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से साहिबगंज के मंडल कारा में जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें न्यायिक पदाधिकारियों ने बंदियों को कानून की जानकारी दी और अधिकारों के प्रति जागरूक किया.

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Legal Awareness Camp Organized In Sahibganj

साहिबगंज: मंडल कारा साहिबगंज में रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शेखर कुमार ने की. इस मौके पर बंदियों को कानून की जानकारी दी गई और उन्हें अधिकारों से अवगत कराया गया. इस मौके पर प्रभारी सचिव ने कहा कि बंदियों को अपने हक और अधिकार की जानकारी जरूर होनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने बंदियों को नैतिक मूल्यों का बोध भी कराया.

ये भी पढे़ं-जिस जेल का सुपरिटेंडेंट होने पर लेते थे सलामी, अब कैदी बनकर मुश्किल से गुजर रही रात

आवेदन करने पर बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता की सेवा मिलेगीः इस मौके पर विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शेखर कुमार ने कहा कि कोई भी बंदी अगर किसी कारणवश अपना अधिवक्ता नहीं रख पा रहे हैं तो डीएलएसए के माध्यम से अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे बंदी पीएलवी के माध्यम से आवेदन करें. बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त होगी, ताकि वो अपने केस में पैरवी करा सकें.

न्यायालय में चल रहे केस के बारे में जानकारी रखें बंदीः मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि सभी बंदियों को चाहिए कि वो न्यायालय में चल रहे उनके केस के बारे में जानकारी रखें. जिससे उन्हें न्याय जल्द से जल्द मिल सके और उनके विरुद्ध दायर केस समाप्त हो सके. साथ ही न्यायिक पदाधिकारियों ने कहा कि बंदियों को सामान्य नागरिक की तरह कई अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन इस संबंध में उन्हें जागरूक रहने की जरूरत है. इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम नाथ तिवारी, चीफ एलएडीसी अरविंद गोयल व अन्य उपस्थित थे. कार्यक्रम का संचालन सहायक एलएडीसी ज्योति कुमारी ने किया.

साहिबगंज: मंडल कारा साहिबगंज में रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शेखर कुमार ने की. इस मौके पर बंदियों को कानून की जानकारी दी गई और उन्हें अधिकारों से अवगत कराया गया. इस मौके पर प्रभारी सचिव ने कहा कि बंदियों को अपने हक और अधिकार की जानकारी जरूर होनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने बंदियों को नैतिक मूल्यों का बोध भी कराया.

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आवेदन करने पर बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता की सेवा मिलेगीः इस मौके पर विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शेखर कुमार ने कहा कि कोई भी बंदी अगर किसी कारणवश अपना अधिवक्ता नहीं रख पा रहे हैं तो डीएलएसए के माध्यम से अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे बंदी पीएलवी के माध्यम से आवेदन करें. बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त होगी, ताकि वो अपने केस में पैरवी करा सकें.

न्यायालय में चल रहे केस के बारे में जानकारी रखें बंदीः मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि सभी बंदियों को चाहिए कि वो न्यायालय में चल रहे उनके केस के बारे में जानकारी रखें. जिससे उन्हें न्याय जल्द से जल्द मिल सके और उनके विरुद्ध दायर केस समाप्त हो सके. साथ ही न्यायिक पदाधिकारियों ने कहा कि बंदियों को सामान्य नागरिक की तरह कई अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन इस संबंध में उन्हें जागरूक रहने की जरूरत है. इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम नाथ तिवारी, चीफ एलएडीसी अरविंद गोयल व अन्य उपस्थित थे. कार्यक्रम का संचालन सहायक एलएडीसी ज्योति कुमारी ने किया.

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