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साहिबगंजः अंतरराज्यीय फेरी घाट की बंदोबस्ती रद्द, सरकारी शर्तों पर खरे नहीं उतरे लेसी - साहिबगंज में अंतरराज्यीय फेरी घाट की बंदोबस्ती

साहिबगंज में अंतरराज्यीय फेरी सेवा घाट का टेंडर होना था, लेकिन चार में से 1 लेसी ही योग्य पाया गया. जिसके कारण अंतरराज्यीय फेरी सेवा घाट का बंदोबस्ती रद्द कर दिया गया है.

अंतरराज्यीय फेरी घाट की बंदोबस्ती रद्द
अंतरराज्यीय फेरी घाट की बंदोबस्ती रद्द
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Published : Dec 2, 2020, 7:14 PM IST

साहिबगंज: बुधवार को अंतरराज्यीय फेरी सेवा घाट का टेंडर होना था. जिसके लिए टेंडर के पहले जिला प्रशासन की ओर से जहाजों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 4 में से एक लेसी ही योग्य पाया गया. जिसके कारण अगले आदेश तक इसे स्थगित कर किया गया है.

देखें पूरी खबर

क्या कहते हैं उपायुक्त

उपायुक्त ने कहा कि चार लेसी में एक का हाई कोर्ट में केस चल रहा है. इसका भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया क्योंकि कोर्ट का मामला था. दूसरे लेसी का परमिट बंगाल का था, जिसके लिए राज्य सरकार के नए नियम के अनुसार झारखंड सरकार से परमिट लेना होगा. तीसरे लेसी के पास कुछ भी नहीं पाया गया और चौथा लेसी नाव यातायात समिति योग्य पाया गया.

ये भी पढ़ें: पहली बार रांची पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश सह प्रभारी डॉ. सुभाष सरकार, भव्य स्वागत की तैयारी

अगले आदेश तक रद्द

उपायुक्त ने कहा कि नियम के मुताबिक ओपेन डाक में कम से कम दो लेसी होना चाहिये, क्योंकि बोली लगने से राशि अधिक बढ़ती है. इससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है. एक लेसी योग्य पाए जाने पर भी कानूनी रूप से रोक दिया गया, जब तक दो या तीन लेसी ओपेन डाक में भाग नहीं लेते हैं, तब तक रद्द किया जाता है.

साहिबगंज: बुधवार को अंतरराज्यीय फेरी सेवा घाट का टेंडर होना था. जिसके लिए टेंडर के पहले जिला प्रशासन की ओर से जहाजों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 4 में से एक लेसी ही योग्य पाया गया. जिसके कारण अगले आदेश तक इसे स्थगित कर किया गया है.

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क्या कहते हैं उपायुक्त

उपायुक्त ने कहा कि चार लेसी में एक का हाई कोर्ट में केस चल रहा है. इसका भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया क्योंकि कोर्ट का मामला था. दूसरे लेसी का परमिट बंगाल का था, जिसके लिए राज्य सरकार के नए नियम के अनुसार झारखंड सरकार से परमिट लेना होगा. तीसरे लेसी के पास कुछ भी नहीं पाया गया और चौथा लेसी नाव यातायात समिति योग्य पाया गया.

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अगले आदेश तक रद्द

उपायुक्त ने कहा कि नियम के मुताबिक ओपेन डाक में कम से कम दो लेसी होना चाहिये, क्योंकि बोली लगने से राशि अधिक बढ़ती है. इससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है. एक लेसी योग्य पाए जाने पर भी कानूनी रूप से रोक दिया गया, जब तक दो या तीन लेसी ओपेन डाक में भाग नहीं लेते हैं, तब तक रद्द किया जाता है.

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