साहिबगंज: अवैध खनन (Illegal mining in sahibganj) और परिवहन मामले में आरोपी बच्चू यादव के हथियार का लाइसेंस रद्द होगा. यह निर्णय डीसी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आयोजित जिला सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया है. डीसी रामनिवास यादव ने बताया कि बच्चू यादव अवैध खनन मामले में आरोपी है. ईडी ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और अभी जेल में बंद है. उन्होंने कहा कि बच्चू यादव के पास राइफल के लाइसेंस है, जिसे रद्द करने का आदेश दिया है.
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बताया जा रहा है कि सकरी के रहने वाले एक व्यक्ति ने बच्चू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके साथ ही गृह विभाग से उसके हथियार के लाइसेंस रद्द करने का अनुरोध भी किया था. इस शिकायत को साहिबगंज डीसी के पास भेजा गया. उपायुक्त रामनिवास यादव ने कार्यालय प्रकोष्ठ में हुई जिला सुरक्षा समिति के बैठक में इस शिकायत को प्रस्तुत किया गया, जिसपर लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया गया.
इस बैठक में पाकुड़ के टोल कारोबारी शंभू भगत को भुगतान के आधर पर अंगरक्षक देने का निर्णय लिया गया है. बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर शंभू भगत को अंगरक्षक मुहैया कराया गया. वहीं, इससे पहले भी अशोक यादव के हथियार के लाइसेंस रद्द किया गया है. बैठक में पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा, उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बरदियार, सिविल सर्जन डॉ रामदेव पासवान, कार्यपालक दंडाधिकारी मिथिलेश झा, अपर समाहर्ता विनय मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी राहुल सहित कई अधिकारी उपस्थित थे.