रांची: मनरेगा घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के मामले में शुक्रवार को रांची की ईडी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. इस दौरान पूजा सिंघल केस में गवाहों की पेशी हुई. मिली जानकारी के अनुसार गवाहों की पेशी होने के बाद न्यायधीश प्रभात कुमार की अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें रखी. दोनों पक्षों की दलीलें को सुनने के बाद ईडी के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने 28 अगस्त को अगली तारीख मुकर्रर की है.
सितंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा पूजा सिंघल कोः मालूम हो कि अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद से निलंबित आईएएस पूजा सिंघल लगातार रांची के बिरसा मुंडा कारागार में बंद हैं. बता दें कि वर्ष 2023 के मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत मामले में सितंबर माह की तारीख दी थी. इस कारण सितंबर महीने तक पूजा सिंघल को जेल में ही बिताना पड़ेगा.
आय से अधिक संपत्ति और मनरेगा में धांधली का है आरोपः निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर आय से अधिक संपत्ति और कई जिलों में डीसी रहते हुए मनरेगा योजना में धांधली करने का आरोप है. जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए वर्ष 2022 के मई महीने में पूजा सिंघल के आवास सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी के बाद पूजा के विभिन्न ठिकानों से करोड़ों रुपए जब्त किए गए थे. पैसे मिलने के बाद पूजा सिंघल को ईडी की टीम की तरफ से गिरफ्तार किया गया और 6 मई 2022 को उन्हें जेल भेज दिया गया था.
ईडी कोर्ट में पूजा सिंघल की ओर से दायर किया गया था डिस्चार्ज पिटीशनः पूजा सिंघल की तरफ से रांची की ईडी कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन भी दायर किया गया था. जिसमें पूजा सिंघल ने दलील दी थी कि उनके द्वारा किसी भी तरह का घोटाला नहीं किया गया है. जिसे कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था. वहीं पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की टीम ने चार्जशीट भी फाइल कर दी है. इसको लेकर कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है. निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद उनके वकील सुनवाई के दौरान लगातार उनका पक्ष रख रहे हैं.