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पहले सालगिरह के दिन की थी पत्नी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रांची में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति प्रदीप कुमार यादव को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. आरोपी पति ने शादी के पहले सालगिरह के दिन ही अपनी पत्नी की हत्या की थी.

सिविल कोर्ट रांची
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Published : Jun 22, 2019, 5:12 PM IST

Updated : Jun 22, 2019, 5:35 PM IST

रांचीः दहेज हत्या मामले के आरोपी पति प्रदीप कुमार यादव को न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है. आरोपी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 महीनें की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

देखें पूरी खबर

दरअसल, ये मामला कांड संख्या 14/14 का है. मामला मैक्सकुलुस्कीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है. बता दें कि आरोपी पति ने दहेज की लालच में अपनी पत्नी अमीना कुमारी की पहले सालगिरह के दिन ही हत्या कर दी थी. साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को एक कुएं में फेंक दिया था.

ये भी पढ़ें- किसानों से नाराज हुआ मानसून! सरकार भी नहीं दे रही साथ

इस संबंध में मृतिका के पिता बिरजू प्रसाद यादव ने मैक्सकुलुस्कीगंज थाना में मामला दर्ज कराया. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही उनके दमाद 4 लाख रुपए कैश और कार की मांग कर रहे थे. दहेज नहीं देने पर बेटी को प्रताड़ना के साथ धमकी भी दी जा रही थी.

रांचीः दहेज हत्या मामले के आरोपी पति प्रदीप कुमार यादव को न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है. आरोपी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 महीनें की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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दरअसल, ये मामला कांड संख्या 14/14 का है. मामला मैक्सकुलुस्कीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है. बता दें कि आरोपी पति ने दहेज की लालच में अपनी पत्नी अमीना कुमारी की पहले सालगिरह के दिन ही हत्या कर दी थी. साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को एक कुएं में फेंक दिया था.

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इस संबंध में मृतिका के पिता बिरजू प्रसाद यादव ने मैक्सकुलुस्कीगंज थाना में मामला दर्ज कराया. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही उनके दमाद 4 लाख रुपए कैश और कार की मांग कर रहे थे. दहेज नहीं देने पर बेटी को प्रताड़ना के साथ धमकी भी दी जा रही थी.

Intro:रांची

बाइट-- एके राय/// विशेष लोक अभियोजक

दहेज हत्या मामले के आरोपी पति प्रदीप कुमार यादव को एजेसी 3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार की जुर्माना लगाया है।जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी । दरअसल यह मामला कांड संख्या 14/14  का है और मैक्सकुलुस्कीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। आरोपी पति ने दहेज की लालच में  अपनी पत्नी अमीना कुमारी की अपने पहले सालगिरह दिन हत्या कर दिया और साक्ष्य छुपाने की नियत से सव को एक कुएं में फेंक दिया Body:इस संबंध में मृतिका के पिता बिरजू प्रसाद यादव ने मैक्सकुलुस्कीगंज थाना में मामला दर्ज कराया जिसमें कहा  कि उनकी बेटी की शादी के बाद से ही उनके दमाद 4 लाख रुपया कैस और एक कार की मांग कर रहे थे नहीं देने पर उनके बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। और धमकी भी दिया था कि शादी की सालगिरह नहीं देख पाएगी।





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Last Updated : Jun 22, 2019, 5:35 PM IST
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