रांचीः दहेज हत्या मामले के आरोपी पति प्रदीप कुमार यादव को न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है. आरोपी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 महीनें की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
दरअसल, ये मामला कांड संख्या 14/14 का है. मामला मैक्सकुलुस्कीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है. बता दें कि आरोपी पति ने दहेज की लालच में अपनी पत्नी अमीना कुमारी की पहले सालगिरह के दिन ही हत्या कर दी थी. साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को एक कुएं में फेंक दिया था.
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इस संबंध में मृतिका के पिता बिरजू प्रसाद यादव ने मैक्सकुलुस्कीगंज थाना में मामला दर्ज कराया. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही उनके दमाद 4 लाख रुपए कैश और कार की मांग कर रहे थे. दहेज नहीं देने पर बेटी को प्रताड़ना के साथ धमकी भी दी जा रही थी.