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धनबाद जज मौत मामलाः व्हाट्सएप का हाई कोर्ट में जवाब, कहा- डाटा उपलब्ध कराने को हैं तैयार - व्हाट्सएप को प्रतिवादी बनाया

धनबाद जज मौत मामला में व्हाट्सएप की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जवाब दिया गया है. जिसमें उनकी ओर से तमाम डाटा उपलब्ध कराने के लिए और सहयोग करने की बात कही गयी है. पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप को प्रतिवादी बनाया और नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा था.

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धनबाद जज मौत मामला
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Published : Apr 1, 2022, 3:45 PM IST

Updated : Apr 1, 2022, 4:01 PM IST

रांचीः झारखंड के धनबाद जिला जज उत्तम आनंद के मौत की सीबीआई जांच को लेकर चल रही याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप इंडिया की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जुड़े. अदालत को उन्होंने बताया कि वो जैसा सहयोग चाहते हैं व्हाट्सएप वैसा सहयोग करने के लिए तैयार है. अदालत ने व्हाट्सएप के जवाब पर संतुष्टि जाहिर की उन्हें सीबीआई को सहयोग करने को कहा है. मामले की सुनवाई 1 सप्ताह के लिए स्थगित की गयी है. सीबीआई को अगली सुनवाई को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

इसे भी पढ़ें- Dhanbad judge death case: सीबीआई अदालत ने दो आरोपियों के खिलाफ तय किए आरोप

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में अपना पक्ष रखा. अदालत ने पूछा कि धनबाद जिला के जज की मौत की जांच कर रही है जांच में सहयोग की आवश्यकता है. जिस पर व्हाट्सएप के अधिवक्ता सिंबल में अदालत को बताया कि अदालत जिस तरह का सहयोग चाहती है. वह सहयोग करने के लिए तैयार है.

जानकारी देते अधिवक्ता

उन्होंने अदालत को बताया कि अगर व्हाट्सएप के पास चैट का डाटा मौजूद है तो उसे मुहैया कराने में कोई आपत्ति नहीं है. पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा था. हाई कोर्ट के उसी आदेश के आलोक में आज व्हाट्सएप की ओर से अदालत मे उपस्थित होकर जवाब पेश किया.


धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद 28 जुलाई 2021 को मॉर्निंग वाक करने अपने आवास से गोल्फ ग्रांउड जा रहे थे. इसी दौरान रणधीर वर्मा चौक के आगे जज कॉलोनी मोड़ पर एक ऑटो ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी दी. ऑटो से टक्कर लगने के बाद उन्हें एसएनएमसीएच ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट जज मौत की सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग कर रही है. प्रत्येक सप्ताह इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होती है उसी मामले पर शुक्रवार को भी सुनवाई हुई.

रांचीः झारखंड के धनबाद जिला जज उत्तम आनंद के मौत की सीबीआई जांच को लेकर चल रही याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप इंडिया की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जुड़े. अदालत को उन्होंने बताया कि वो जैसा सहयोग चाहते हैं व्हाट्सएप वैसा सहयोग करने के लिए तैयार है. अदालत ने व्हाट्सएप के जवाब पर संतुष्टि जाहिर की उन्हें सीबीआई को सहयोग करने को कहा है. मामले की सुनवाई 1 सप्ताह के लिए स्थगित की गयी है. सीबीआई को अगली सुनवाई को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में अपना पक्ष रखा. अदालत ने पूछा कि धनबाद जिला के जज की मौत की जांच कर रही है जांच में सहयोग की आवश्यकता है. जिस पर व्हाट्सएप के अधिवक्ता सिंबल में अदालत को बताया कि अदालत जिस तरह का सहयोग चाहती है. वह सहयोग करने के लिए तैयार है.

जानकारी देते अधिवक्ता

उन्होंने अदालत को बताया कि अगर व्हाट्सएप के पास चैट का डाटा मौजूद है तो उसे मुहैया कराने में कोई आपत्ति नहीं है. पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा था. हाई कोर्ट के उसी आदेश के आलोक में आज व्हाट्सएप की ओर से अदालत मे उपस्थित होकर जवाब पेश किया.


धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद 28 जुलाई 2021 को मॉर्निंग वाक करने अपने आवास से गोल्फ ग्रांउड जा रहे थे. इसी दौरान रणधीर वर्मा चौक के आगे जज कॉलोनी मोड़ पर एक ऑटो ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी दी. ऑटो से टक्कर लगने के बाद उन्हें एसएनएमसीएच ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट जज मौत की सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग कर रही है. प्रत्येक सप्ताह इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होती है उसी मामले पर शुक्रवार को भी सुनवाई हुई.

Last Updated : Apr 1, 2022, 4:01 PM IST
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