ETV Bharat / state

मंगलवार को बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के मामले पर सुनवाई!

author img

By

Published : Mar 2, 2020, 9:59 PM IST

बिहार से राजद के पूर्व सांसद हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला मंगलवार हो सकता है. मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में होगी.

verdict on the case of former Bihar MP Prabhunath Singh may come from the Jharkhand High Court on Monday
डिजाइन इमेज

रांची: बिहार से राजद के पूर्व सांसद हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला मंगलवार को हो सकता है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में पूर्व सांसद की अपील याचिका पर फैसला होगा.

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से दायर अपील याचिका पर पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई थी. पूर्व सांसद के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विधायक हत्याकांड मामले में हजारीबाग की निचली अदालत से उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी. निचली अदालत की दी गई उसी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. उस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली गई थी, लेकिन आदेश सुरक्षित रखा गया था. वह फैसला मंगलवार को आ सकता है.

ये भी देखें- साहिबगंज को स्टोन चिप्स का एक्सपोर्ट हब बनाने की कवायद शुरू, राष्ट्रीय फलक पर मिलेगी पहचान

बता दें कि विधायक स्वर्गीय अशोक सिंह की हत्या मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और अन्य दो अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है. सांसद पर आरोप था कि वे पटना में विधायक अशोक सिंह की बम फेंककर हत्या की थी. उनकी पत्नी की गुहार पर पटना से यह मामला हजारीबाग स्थानांतरित किया गया था, इसलिए हजारीबाग की निचली अदालत ने उन्हें सजा दी है.

रांची: बिहार से राजद के पूर्व सांसद हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला मंगलवार को हो सकता है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में पूर्व सांसद की अपील याचिका पर फैसला होगा.

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से दायर अपील याचिका पर पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई थी. पूर्व सांसद के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विधायक हत्याकांड मामले में हजारीबाग की निचली अदालत से उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी. निचली अदालत की दी गई उसी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. उस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली गई थी, लेकिन आदेश सुरक्षित रखा गया था. वह फैसला मंगलवार को आ सकता है.

ये भी देखें- साहिबगंज को स्टोन चिप्स का एक्सपोर्ट हब बनाने की कवायद शुरू, राष्ट्रीय फलक पर मिलेगी पहचान

बता दें कि विधायक स्वर्गीय अशोक सिंह की हत्या मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और अन्य दो अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है. सांसद पर आरोप था कि वे पटना में विधायक अशोक सिंह की बम फेंककर हत्या की थी. उनकी पत्नी की गुहार पर पटना से यह मामला हजारीबाग स्थानांतरित किया गया था, इसलिए हजारीबाग की निचली अदालत ने उन्हें सजा दी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.