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रांची में DC ने तंबाकू पदार्थ के उपयोग पर लगया प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई - रांची जिला प्रशासन ने तंबाकू पदार्थ के उपयोग पर लगया प्रतिबंध

रांची जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय और परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान और परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान और परिसर के साथ साथ सभी थाना परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है.

रांची में DC ने तंबाकू पदार्थ के उपयोग पर लगया प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी करवाई
डीसी राय महिमापत रे
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Published : Apr 11, 2020, 12:09 AM IST

Updated : Apr 11, 2020, 1:20 AM IST

रांचीः कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिहाज से जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय और परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान और परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान और परिसर के साथ साथ सभी थाना परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है.

कोरोना के चलते एहतियातन कदम

रांची के डीसी राय महिमापत रे ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किया है. इन स्थानों में तंबाकू पदार्थ जैसे सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला और जर्दा का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है. साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जारी आदेश में कहा गया है कि तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियां जैसे कोरोना, इंसेफ्लाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू के संक्रमण फैलने की आशंका प्रबल रहती है. जिले में कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है.

बता दें कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा-2003 की धारा-4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है. प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

रांचीः कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिहाज से जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय और परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान और परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान और परिसर के साथ साथ सभी थाना परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है.

कोरोना के चलते एहतियातन कदम

रांची के डीसी राय महिमापत रे ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किया है. इन स्थानों में तंबाकू पदार्थ जैसे सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला और जर्दा का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है. साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जारी आदेश में कहा गया है कि तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियां जैसे कोरोना, इंसेफ्लाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू के संक्रमण फैलने की आशंका प्रबल रहती है. जिले में कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है.

बता दें कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा-2003 की धारा-4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है. प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

Last Updated : Apr 11, 2020, 1:20 AM IST
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