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आदिवासी सलाहकार परिषद नियमावली 2021को मिली मंजूरी, अधिसूचना जारी - झारखंड में जनजातीय सलाहकार परिषद को मंजूरी

आदिवासी सलाहकार परिषद नियमावली 2021 को मंजूरी मिल गई है. राज्यपाल की सहमति के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है.

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राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू
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Published : Jun 4, 2021, 9:33 PM IST

रांचीः जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) नियमावली 2021 को मंजूरी मिल गई है. राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य सरकार ने पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रस्ताव तैयार कर राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजा था. नये नियमावली के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद के मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे. इसके अलावा एक उपाध्यक्ष और 18 सदस्य टीएसी में होंगे. राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित योजनाओं पर इसके माध्यम से विचार-विमर्श किया जायेगा.

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आदिवासी सलाहकार परिषद नियमावली 2021को मिली मंजूरी

ये भी पढ़े- हेमंत कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए सरकार ने क्या लिए फैसले

ऐसे होगा जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन

जनजातीय सलाहकार परिषद के मुख्यमंत्री पदेन चेयरमैन होंगे. इसके अलावा टीएसी में एक उपाध्यक्ष होगा.

चेयरमैन की अनुपस्थिति में वाइस चेयरमैन की अध्यक्षता में टीएसी की बैठक होगी.

चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के अलावा टीएसी में 18 सदस्य होंगे.

टीएसी के 18 में से 15 सदस्य अनुसूचित क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा सदस्य होंगे.

शेष 3 सदस्यों का मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा.

जनजातीय सलाहकार परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा.

टीएसी की बैठक के लिए कम से कम 7 सदस्यों का होना अनिवार्य होगा.

टीएसी की बैठक 10 दिन पहले बुलाई जायेगी.


जनजातीय सलाहकार परिषद के लिए क्या हैं संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार प्रत्येक राज्य में जहां अनुसूचित क्षेत्र है एक टीएसी का गठन होगा. यदि राष्ट्रपति निर्देश देते हैं तो ऐसे राज्य में भी एक टीएसी होगा जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन वहां गैर-अनुसूचित क्षेत्र हैं

टीएसी की भूमिका है राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह देना जो राज्यपाल द्वारा उन्हें निर्दिष्ट किए जाएं.

रांचीः जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) नियमावली 2021 को मंजूरी मिल गई है. राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य सरकार ने पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रस्ताव तैयार कर राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजा था. नये नियमावली के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद के मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे. इसके अलावा एक उपाध्यक्ष और 18 सदस्य टीएसी में होंगे. राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित योजनाओं पर इसके माध्यम से विचार-विमर्श किया जायेगा.

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ऐसे होगा जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन

जनजातीय सलाहकार परिषद के मुख्यमंत्री पदेन चेयरमैन होंगे. इसके अलावा टीएसी में एक उपाध्यक्ष होगा.

चेयरमैन की अनुपस्थिति में वाइस चेयरमैन की अध्यक्षता में टीएसी की बैठक होगी.

चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के अलावा टीएसी में 18 सदस्य होंगे.

टीएसी के 18 में से 15 सदस्य अनुसूचित क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा सदस्य होंगे.

शेष 3 सदस्यों का मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा.

जनजातीय सलाहकार परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा.

टीएसी की बैठक के लिए कम से कम 7 सदस्यों का होना अनिवार्य होगा.

टीएसी की बैठक 10 दिन पहले बुलाई जायेगी.


जनजातीय सलाहकार परिषद के लिए क्या हैं संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार प्रत्येक राज्य में जहां अनुसूचित क्षेत्र है एक टीएसी का गठन होगा. यदि राष्ट्रपति निर्देश देते हैं तो ऐसे राज्य में भी एक टीएसी होगा जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन वहां गैर-अनुसूचित क्षेत्र हैं

टीएसी की भूमिका है राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह देना जो राज्यपाल द्वारा उन्हें निर्दिष्ट किए जाएं.

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