रांचीः ट्रांसफर पोस्टिंग की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्य के लिए तबादला नीति तैयार कर लिया है. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार इस नीति पर मुख्य सचिव ने हरी झंडी दे दी है. शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने भी अनुमोदन कर दिया है. अब कैबिनेट की मंजूरी लेना बाकी है. कैबिनेट के स्वीकृति देने के बाद झारखंड में तबादला नीति लागू हो जाएगा.
दरअसल, कार्मिक विभाग को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. शिक्षकों के तबादले को लेकर हमेशा ही सवाल उठती रही है. हालांकि अब झारखंड सरकार ने इस समस्या से निजात पाने के लिए तबादला नीति तैयार कर ली है. इस नीति के लागू होने के बाद कोई भी सरकारी शिक्षक 5 साल से अधिक समय तक शहरी क्षेत्र में नहीं रह पाएंगे. अगर विशेष परिस्थिति में 5 साल से अधिक समय तक शहरी क्षेत्र में रहे तो उन्हें टीए नहीं मिलेगा. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार किए गए इस नीति पर मुख्य सचिव ने हरी झंडी दे दी है. शिक्षा मंत्री नीरा यादव का भी अनुमोदन प्राप्त हो गया है. कार्मिक और विधि विभाग ने भी इस पर सहमति प्रदान की है.
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फिलहाल फाइल वित्तीय विभाग में है. वित्तीय विभाग से सहमति मिलने के बाद इस मुद्दे पर कैबिनेट से हरी झंडी लेनी है. जैसे ही कैबिनेट से तबादला नीति को स्वीकृति दे दी जाएगी. राज्य भर में तबादला नीति लागू हो जाएगी. इसके अलावा इस नीति के तहत बीमार शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान किया जा रहा है. असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों के लिए विशेष परिस्थिति में तबादला नीति में संशोधन भी किया जा सकेगा.
मामले को लेकर विभागीय प्रधान सचिव एपी सिंह ने कहा कि जो लोग ट्रांसफर के लिए इच्छुक हैं, उन्हीं लोगों के लिए यह नीति बनाई जा रही है. एक पोर्टल के माध्यम से इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन मांगे जाएंगे. लोगों को खुद ऑनलाइन आवेदन को भरना होगा. अब मैनुअली ट्रांसफर पोस्टिंग इस विभाग में नहीं होगी. ये शिक्षकों के लिए बदलाव किए जा रहे हैं. जिससे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर किसी भी तरह की विवाद उत्पन्न ना हो.