रांची: कोरोना महामारी को देखते हुए छोटे-मोटे अपराध में शामिल डुमरदगा बाल सुधार गृह में बंद बाल कैदियों को 45 दिनों के लिए जमानत पर छोड़ा जाएगा. सर्वोच्च न्यायायल के निर्णय पर झारखंड हाईकोर्ट ने इसे लेकर किशोर न्याय बोर्ड को आदेश जारी किया था.
हाईकोर्ट के निर्देशानुसार गुरुवार को किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनवाई करते हुए तीन बाल कैदियों की जमानत स्वीकार कर ली है. तीनों को 45 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया गया है. बाल कैदियों को उनके मां-बाप के हवाले किया गया. तीनों रांची के ही रहने वाले हैं. उनके घर तक जाने की व्यवस्था भी किशोर न्याय बोर्ड ने की थी.
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आपको बता दें कि वर्तमान में बाल सुधार गृह में 130 बाल कैदी रह रहे हैं. जमानत के लिए 14 केसों को चिह्नित किया गया है. न्यायायुक्त नवनीत कुमार के आदेश पर डालसा सचिव अभिषेक कुमार ने डुमरदगा बाल सुधार गृह का निरीक्षण किया है, जिसमें उन्होंने पदाधिकारियों से महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे उपाय की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने अपने सामने पूरे बाल सुधार गृह को सेनेटाइज करवाया.