रांचीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 'सभी मोदी चोर हैं' वाले विवादित बयान मामले में सूरत कोर्ट से सजा के बाद लोकसभा सदस्यता गंवा चुके राहुल गांधी के वकीलों को झारखंड कोर्ट के भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं.
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अगले माह उनके खिलाफ झारखंड में बैक टू बैक तीन मामलों में कोर्ट में सुनवाई होनी है. पहली सुनवाई 1 अप्रैल 2023 को होने वाली है. इस मामले के याचिकाकर्ता प्रदीप मोदी हैं, जो याचिका संख्या 17/2021 के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. इस मामले में रांची की निचली अदालत से समन जारी होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पैरवीकार के रूप में अपील याचिका दायर की थी. इस मामले में हाई कोर्ट के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत ने मामले में सुनवाई के उपरांत याचिका को खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट के द्वारा उनकी याचिका को खारिज किए जाने से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली. निचली अदालत में सुनवाई प्रारंभ हो गई है.
आपको बता दें कि इसी मामले में रांची की निचली अदालत के जज कुमार विपुल की अदालत ने 17 जनवरी को मानहानि करने के मामले में राहुल गांधी को समन जारी कर 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा था. इसी के बाद राजेश ठाकुर हाईकोर्ट पहुंचे थे.
अमित शाह से जुड़े हैं दो मामलेः मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल मामले में अपनी लोकसभा सदस्यता गंवा चुके राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ भी विवादित टिप्पणी की थी. इस मामले में उनके खिलाफ रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में नवीन झा और चाईबासा की अदालत में प्रताप कुमार ने याचिका दायर कर रखी है. नवीन झा की याचिका संख्या 16/2021 में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने 2018 के कांग्रेस अधिवेशन में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहा था. इस मामले में भी राहुल गांधी के खिलाफ रांची की निचली अदालत से नोटिस जारी हुआ था. जिसे झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले में पिछले दिनों याचिकाकर्ता नवीन झा ने जवाब देने के लिए समय की मांग की थी. जिसे न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने स्वीकार कर लिया था. अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होनी है.
भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान मामले में चाईबासा कोर्ट में प्रदीप कुमार द्वारा दर्ज याचिका संख्या 229/2021 के खिलाफ हाई कोर्ट में शिकायतवाद दायर की गई है. इस मामले में भी हाई कोर्ट का निर्देश आना है. इसकी अगली सुनवाई 3 अप्रैल 2023 को होनी है.