ETV Bharat / state

मधु कोड़ा से जुड़े मामले पर सिविल कोर्ट में सुनवाई, पूर्व सचिव की हुई गवाही

पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके सहयोगी से जुड़े घोटाला मामले की सुनवाई हुई. मामले में पूर्व सचिव की गवाही दर्ज की गई. हालांकि समय का अभाव होने के कारण गवाही पूरी नहीं हो सकी.

सिविल कोर्ट रांची
author img

By

Published : Aug 7, 2019, 6:46 AM IST

रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके सहयोगी बिनोद कुमार सिन्हा से जुड़े 467 करोड़ रुपये के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाला मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अरुण कुमार श्रीवास्तव की गवाही दर्ज की गयी. गवाह एके श्रीवास्तव पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा के कार्यकाल में सचिव थे.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस : प्रहलाद जोशी

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में गवाह ने ग्रामीण विद्युतीकरण में कब क्या-क्या हुआ था, इसकी जानकारी दी. समय के अभाव के कारण गवाही पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख निर्धारित की है. बता दें कि मामले में 9 जनवरी 2019 को आरोप गठित किया गया था.

रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके सहयोगी बिनोद कुमार सिन्हा से जुड़े 467 करोड़ रुपये के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाला मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अरुण कुमार श्रीवास्तव की गवाही दर्ज की गयी. गवाह एके श्रीवास्तव पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा के कार्यकाल में सचिव थे.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस : प्रहलाद जोशी

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में गवाह ने ग्रामीण विद्युतीकरण में कब क्या-क्या हुआ था, इसकी जानकारी दी. समय के अभाव के कारण गवाही पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख निर्धारित की है. बता दें कि मामले में 9 जनवरी 2019 को आरोप गठित किया गया था.

Intro:रांची


पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगी बिनोद कुमार सिन्हा से जुड़े 467 करोड़ रुपये के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में
मंगलवार को अरुण कुमार श्रीवास्तव की गवाही दर्ज की गयी। गवाह एकेश्रीवास्तव पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा के कार्यकाल में सचिव थे। सीबीआई के विशेष न्यायाधीशएके मिश्रा की अदालत में गवाह ने ग्रामीण विद्युतीकरण में कब क्या-क्या हुआ था। इसकी जानकारी दी। समयाभाव के कारण गवाही पूरी नहीं हो सकी। Body:अदालतने आगे की गवाही के लिए 27अगस्त की तारीख निर्धारित की है। जानकारी हो कि मामले में नौ जनवरी 2019 को आरोप गठित किया गया था।Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.