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शिक्षकों को अब तक नहीं मिला अंतर जिला स्थानांतरण, संशोधित नियमावली के तहत होगा तबादला

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Published : May 21, 2022, 2:25 PM IST

झारखंड में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब तक अंतर जिला स्थानांतरण नहीं मिला है. वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं. लेकिन पंचायत चुनाव के बाद संशोधित नियमावली के तहत तबादला होगा.

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झारखंड

रांचीः झारखंड में एक लंबे समय से सरकारी स्कूलों के शिक्षक का अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हुआ है. हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव के बाद इस दिशा में पहल की जाएगी. चुनाव के कारण इससे जुड़ी अधिसूचना नहीं निकाली जा सकी है. इसे लेकर शिक्षा विभाग एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है पंचायत चुनाव के बाद इस दिशा में पहल की जाएगी. जिसमें नियमावली के तहत तबादला किया जाएगा.

शिक्षकों की ओर से एक लंबे समय से अंतर जिला तबादले की मांग लगातार की जा रही है. पहले नियमावली भी बनी लेकिन उस नियमावली के तहत इस दिशा में कोई पहल नहीं किया गया. हालांकि एक बार फिर इस नियमावली को संशोधित किया गया है. संशोधित नियमावली के तहत ही शिक्षकों का जिला स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद किया जाएगा. झारखंड में सरकारी स्कूल के शिक्षकों का इंटर डिस्ट्रीक्ट ट्रांसफर एक लंबे समय से रुका हुआ है.

हेमंत सरकार ने अपने कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े नियमावली को मंजूरी दे दी है. लेकिन इसकी अधिसूचना फिलहाल जारी नहीं की जा सकी है. पंचायत चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है. इस वजह से संशोधित नियमावली से जुड़े अधिसूचना जारी नहीं की गयी है. पंचायत चुनाव के बाद अधिसूचना जारी होगी और शिक्षकों का स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.


2015-16 की नियुक्ति में करीब सात हजार शिक्षक हैं. जिनकी नियुक्ति दूसरे जिले में की गयी थी. ऐसे शिक्षक अपने जिलों में स्थानांतरण कराने की लगातार मांग कर रहे हैं. 2019 में राज्य के शिक्षकों के तबादला समेत अंतर जिला स्थानांतरण के लिए नियमावली बनाई गयी लेकिन उसके तहत भी इस मुद्दे को हल नही किया जा सका. यहां बता दें कि फिलहाल पति-पत्नी, असाध्य रोगी, दिव्यांग और शिक्षिकाओं के लिए ट्रांसफर किया जाएगा.

रांचीः झारखंड में एक लंबे समय से सरकारी स्कूलों के शिक्षक का अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हुआ है. हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव के बाद इस दिशा में पहल की जाएगी. चुनाव के कारण इससे जुड़ी अधिसूचना नहीं निकाली जा सकी है. इसे लेकर शिक्षा विभाग एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है पंचायत चुनाव के बाद इस दिशा में पहल की जाएगी. जिसमें नियमावली के तहत तबादला किया जाएगा.

शिक्षकों की ओर से एक लंबे समय से अंतर जिला तबादले की मांग लगातार की जा रही है. पहले नियमावली भी बनी लेकिन उस नियमावली के तहत इस दिशा में कोई पहल नहीं किया गया. हालांकि एक बार फिर इस नियमावली को संशोधित किया गया है. संशोधित नियमावली के तहत ही शिक्षकों का जिला स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद किया जाएगा. झारखंड में सरकारी स्कूल के शिक्षकों का इंटर डिस्ट्रीक्ट ट्रांसफर एक लंबे समय से रुका हुआ है.

हेमंत सरकार ने अपने कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े नियमावली को मंजूरी दे दी है. लेकिन इसकी अधिसूचना फिलहाल जारी नहीं की जा सकी है. पंचायत चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है. इस वजह से संशोधित नियमावली से जुड़े अधिसूचना जारी नहीं की गयी है. पंचायत चुनाव के बाद अधिसूचना जारी होगी और शिक्षकों का स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.


2015-16 की नियुक्ति में करीब सात हजार शिक्षक हैं. जिनकी नियुक्ति दूसरे जिले में की गयी थी. ऐसे शिक्षक अपने जिलों में स्थानांतरण कराने की लगातार मांग कर रहे हैं. 2019 में राज्य के शिक्षकों के तबादला समेत अंतर जिला स्थानांतरण के लिए नियमावली बनाई गयी लेकिन उसके तहत भी इस मुद्दे को हल नही किया जा सका. यहां बता दें कि फिलहाल पति-पत्नी, असाध्य रोगी, दिव्यांग और शिक्षिकाओं के लिए ट्रांसफर किया जाएगा.

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