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गरीब परिवारों को 10 रु में मिलेगी धोती-साड़ी, कमर्शियल वाहनों का टैक्स माफ, कैबिनेट की मंजूरी

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Published : Oct 16, 2020, 10:26 PM IST

झारखंड में अब गरीब वर्गों को 10 रु में एक धोती या लूंगी और 10 रु में एक साड़ी मिलेगी. इस योजना से 57 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा. झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

सीएम सोरेन
सीएम सोरेन

रांचीः झारखंड के गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अच्छादित परिवारों को साल में दो बार यानी 6 माह के अंतराल पर 10 रु में एक धोती या लुंगी और 10 रु में एक साड़ी मिलेगी. सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत 57 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा.

झारखंड कैबिनेट में 37 प्रस्तावों को मंजूरी.

इसके लिए 200 करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे और आगे भी जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त राशि की भी व्यवस्था की जाएगी. पंचायत और वार्ड स्तर पर कैंप लगाकर लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

धोती और साड़ी के वितरण के दौरान मुखिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी रहेगी. पीडीएस के तहत भी इसका वितरण होगा. हेमंत सोरेन कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने कुल 37 प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें दूसरा अहम प्रस्ताव कमर्शियल वाहन संचालकों से जुड़ा है. कोरोना काल में जितने भी कमर्शियल गाड़ियों का परिचालन सरकार के आदेश से रुका हुआ था उस दौर का टैक्स माफ कर दिया गया है. इसमें अंतरराज्यीय बस, मालवाहक वाहन, ऑटो, सिटी बस जैसी तमाम गाड़ियां शामिल हैं. इसकी वजह से सरकार को तकरीबन 10 करोड़ 12 लाख रुपए का नुकसान होगा.

सरकारी स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड

सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. 24 जिलों के 80 सरकारी स्कूलों को जिला स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा, जबकि प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर 4416 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए 1885 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने का फीस तय

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए वरीय अधिवक्ता फली एस नरीमन और डॉ अभिषेक मनु सिंघवी के शुल्क निर्धारण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए फली एस नरीमन को एक अपीयरेंस पर 20 लाख रुपए और अभिषेक मनु सिंघवी को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे.

कैबिनेट ने अन्य प्रस्ताव को दी स्वीकृति

कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए विशेष परिस्थिति में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विभागान्तर्गत सभी पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थानों के प्रथम सेमेस्टर पॉलिटेक्निक तथा अभियंत्रण महाविद्यालयों के तृतीय सेमेस्टर में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंड अनुसार निर्धारित इंट्री लेवल क्वालिफिकेशन से संबंधित क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन के प्राप्तांक के आधार पर नामांकन प्रक्रिया अपनाए जाने हेतु स्वीकृति दी गई.

शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से विभगान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों में नामांकन हेतु अलग से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के स्थान पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित ज्वाइंट एंटरेंस एग्जामिनेशन (मैन) के रैंक के अनुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से संस्थान एवं सिट आवंटन की व्यवस्था लागू करने की स्वीकृति दी गई.

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अंतर्गत बिरसानगर-बागूनहातू जलापूर्ति योजना हेतु द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन कुल रुपए 30 करोड़ 19 लाख 39 हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अतिरेक राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई.

रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास बनाने एवं अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए एचईसी द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित की जाने वाली 306.86 एकड़ भूमि में से 137.08 एकड़ भूमि का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार (जिस पर जीआरडीए द्वारा रांची कोर कैपिटल एरिया विकसित करने का कार्य किया जा रहा है) के पक्ष में भूमि हस्तांतरण (अदला बदली) एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा पीएमएवाई (यू) के तहत एवं अन्य आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं के निर्माण हेतु सशुल्क झारखंड राज्य आवास बोर्ड को हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.

यह भी पढ़ेंः बिहार चुनाव के मद्देनजर झारखंड पुलिस की कार्रवाई, बिहार से सटे दस जिलों की सीमाएं पूरी तरह सील

रांची स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत रांची में स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड को प्राप्त 647.08 एकड़ भूमि को रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई.

रांची शहर में निर्माणाधीन 4 मुख्य पथों के समग्र विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु जुडको लिमिटेड के द्वारा संबंधित संवेदक के साथ किए गए इकरारनामा को समाप्त करने/ योजना के कार्य क्षेत्र को सीमित करने तथा इन योजनाओं को बंद करने की स्वीकृति दी गई.

राज्य के राजकीय वर्गीकृत प्रमंडलीय, जिला केंद्रीय एवं अनुमंडलीय पुस्तकालय के कर्मियों का वेतन भुगतान के लिए वेतन अनुदान की पुनरीक्षित दर एवं महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई.

दुमका जिला अंतर्गत अंचल दुमका मौजा शहरघाटी अंतर्निहित कुल रकबा 5.73 एकड़ भूमि कुल देय राशि 1 करोड़ 20 लाख 24 हजार 753 रुपए मात्र की अदायगी पर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम निर्माण हेतु भारतीय खाद्य निगम के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार बाजार फिश नियमावली 2010 के अध्याय-II के नियम 20 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा राजकीय कोष में जमा राशि का 80% प्राधिकार को भी मुक्त किए जाने का विरोध झारखंड आत्मिक ता निधि से कुल रुपए 20 करोड़ मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई.

तीन डेयरी प्लांट किए जाएंगे स्थापित

सारठ साहिबगंज और पलामू में डेरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड का संचालन व प्रबंधन की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक विस्तारित किए जाने और एमओयू प्रारूप की स्वीकृति दी गयी है. झारखंड मिल्क फेडरेशन को पीएल खाता में दिए जाने वाले ग्रांट को झारखंड मिल्क फेडरेशन के बचत बैंक खाता में हस्तांतरित कराने की स्वीकृति दी गई.

रांचीः झारखंड के गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अच्छादित परिवारों को साल में दो बार यानी 6 माह के अंतराल पर 10 रु में एक धोती या लुंगी और 10 रु में एक साड़ी मिलेगी. सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत 57 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा.

झारखंड कैबिनेट में 37 प्रस्तावों को मंजूरी.

इसके लिए 200 करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे और आगे भी जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त राशि की भी व्यवस्था की जाएगी. पंचायत और वार्ड स्तर पर कैंप लगाकर लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

धोती और साड़ी के वितरण के दौरान मुखिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी रहेगी. पीडीएस के तहत भी इसका वितरण होगा. हेमंत सोरेन कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने कुल 37 प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें दूसरा अहम प्रस्ताव कमर्शियल वाहन संचालकों से जुड़ा है. कोरोना काल में जितने भी कमर्शियल गाड़ियों का परिचालन सरकार के आदेश से रुका हुआ था उस दौर का टैक्स माफ कर दिया गया है. इसमें अंतरराज्यीय बस, मालवाहक वाहन, ऑटो, सिटी बस जैसी तमाम गाड़ियां शामिल हैं. इसकी वजह से सरकार को तकरीबन 10 करोड़ 12 लाख रुपए का नुकसान होगा.

सरकारी स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड

सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. 24 जिलों के 80 सरकारी स्कूलों को जिला स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा, जबकि प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर 4416 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए 1885 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने का फीस तय

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए वरीय अधिवक्ता फली एस नरीमन और डॉ अभिषेक मनु सिंघवी के शुल्क निर्धारण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए फली एस नरीमन को एक अपीयरेंस पर 20 लाख रुपए और अभिषेक मनु सिंघवी को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे.

कैबिनेट ने अन्य प्रस्ताव को दी स्वीकृति

कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए विशेष परिस्थिति में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विभागान्तर्गत सभी पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थानों के प्रथम सेमेस्टर पॉलिटेक्निक तथा अभियंत्रण महाविद्यालयों के तृतीय सेमेस्टर में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंड अनुसार निर्धारित इंट्री लेवल क्वालिफिकेशन से संबंधित क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन के प्राप्तांक के आधार पर नामांकन प्रक्रिया अपनाए जाने हेतु स्वीकृति दी गई.

शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से विभगान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों में नामांकन हेतु अलग से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के स्थान पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित ज्वाइंट एंटरेंस एग्जामिनेशन (मैन) के रैंक के अनुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से संस्थान एवं सिट आवंटन की व्यवस्था लागू करने की स्वीकृति दी गई.

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अंतर्गत बिरसानगर-बागूनहातू जलापूर्ति योजना हेतु द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन कुल रुपए 30 करोड़ 19 लाख 39 हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अतिरेक राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई.

रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास बनाने एवं अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए एचईसी द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित की जाने वाली 306.86 एकड़ भूमि में से 137.08 एकड़ भूमि का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार (जिस पर जीआरडीए द्वारा रांची कोर कैपिटल एरिया विकसित करने का कार्य किया जा रहा है) के पक्ष में भूमि हस्तांतरण (अदला बदली) एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा पीएमएवाई (यू) के तहत एवं अन्य आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं के निर्माण हेतु सशुल्क झारखंड राज्य आवास बोर्ड को हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.

यह भी पढ़ेंः बिहार चुनाव के मद्देनजर झारखंड पुलिस की कार्रवाई, बिहार से सटे दस जिलों की सीमाएं पूरी तरह सील

रांची स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत रांची में स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड को प्राप्त 647.08 एकड़ भूमि को रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई.

रांची शहर में निर्माणाधीन 4 मुख्य पथों के समग्र विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु जुडको लिमिटेड के द्वारा संबंधित संवेदक के साथ किए गए इकरारनामा को समाप्त करने/ योजना के कार्य क्षेत्र को सीमित करने तथा इन योजनाओं को बंद करने की स्वीकृति दी गई.

राज्य के राजकीय वर्गीकृत प्रमंडलीय, जिला केंद्रीय एवं अनुमंडलीय पुस्तकालय के कर्मियों का वेतन भुगतान के लिए वेतन अनुदान की पुनरीक्षित दर एवं महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई.

दुमका जिला अंतर्गत अंचल दुमका मौजा शहरघाटी अंतर्निहित कुल रकबा 5.73 एकड़ भूमि कुल देय राशि 1 करोड़ 20 लाख 24 हजार 753 रुपए मात्र की अदायगी पर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम निर्माण हेतु भारतीय खाद्य निगम के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार बाजार फिश नियमावली 2010 के अध्याय-II के नियम 20 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा राजकीय कोष में जमा राशि का 80% प्राधिकार को भी मुक्त किए जाने का विरोध झारखंड आत्मिक ता निधि से कुल रुपए 20 करोड़ मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई.

तीन डेयरी प्लांट किए जाएंगे स्थापित

सारठ साहिबगंज और पलामू में डेरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड का संचालन व प्रबंधन की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक विस्तारित किए जाने और एमओयू प्रारूप की स्वीकृति दी गयी है. झारखंड मिल्क फेडरेशन को पीएल खाता में दिए जाने वाले ग्रांट को झारखंड मिल्क फेडरेशन के बचत बैंक खाता में हस्तांतरित कराने की स्वीकृति दी गई.

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