रांची: हर तरफ दुर्गा पूजा 2022 (Durga Puja 2022) की धूम है. इस बीच दुर्गा पूजा मेले में लगाए जाने वाले ठेले खोमचे से रांची नगर निगम द्वारा रकम वसूले जा रहे हैं (Tax collection from hawkers). जिसे लेकर रांची नगर निगम के ही जनप्रतिनिधि अब सवाल उठाने लगे हैं. पिछले दिनों रांची नगर निगम की तरफ से अधिसूचना जारी कर ये निर्देश दिया गया था कि पंडाल के अंदर जितने भी स्टॉल लगाए जा रहे हैं, उनसे 200 रुपये यूजर चार्ज वसूला जाएगा. वहीं जो पंडाल के अंदर अस्थाई ठेले लगा कर सामग्री बेच रहे हैं, उनसे 100 रुपये और जो पंडाल के बाहर ठेले खोमचे लगा रहे हैं, उनसे 10 रुपये वसूले जायेंगे. निगम के तरफ से सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज के रूप में ठेले खोमचे वाले से टैक्स वसूले जा रहे हैं. निगम की तरफ से यह वसूली 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक के लिए जारी किया गया है.
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निगम के जनप्रतिनिधि कर रहे निगम के आदेश का विरोध: निगम कार्यालय से यह आदेश जारी होने के बाद निगम के कई जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया. निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि जो अधिसूचना जारी किया गया है, वह तुगलकी फरमान है. अगर इस तरह का कोई निर्णय लिया जाता है तो यह नियम है कि बोर्ड के सभी सदस्यों को जानकारी देने के बाद लिया जाए लेकिन, यह आदेश कुछ लोगों ने अपने स्तर से जारी किया है. जिसका निगम के कई लोग विरोध कर रहे हैं और मेरी तरफ से भी इस आदेश का घोर विरोध किया जा रहा है.
चार्ज नहीं देने की अपील: डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि ठेले खोमचे वाले गरीब लोग होते हैं. निगम उनकी मदद करेगा ना कि उनसे अवैध वसूली कर उन्हें परेशान करेगा. उन्होंने सभी ठेले खोमचे वाले से अपील किया है कि मेले के दौरान किसी भी तरह का चार्ज ना दें. अगर कोई परेशान करता है तो इसको लेकर हमारी तरफ से वैसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.
नगर आयुक्त ने क्या कहा: इसे लेकर जब ईटीवी भारत की टीम ने नगर आयुक्त शशि रंजन कुमार से बात की तो उन्होंने बताया इस आदेश को लेकर किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है. यह सिर्फ साफ सफाई कराने के लिए सरप्लस चार्ज लिया जा रहा है. अगर कोई दुकानदार या स्टॉल वाले यह राशि देने में सक्षम नहीं है तो निगम के लोगों से तुरंत बात कर सकते हैं. निगम के आदेशानुसार यह