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निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने ईडी की विशेष अदालत में किया सरेंडर

निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने ईडी की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया है. उनकी जमानत अवधी खत्म हो गई थी, ऐसे में उनके पास कोई और चारी नहीं बचा था.

IAS officer Pooja Singhal surrenders
IAS officer Pooja Singhal surrenders
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Published : Apr 12, 2023, 12:41 PM IST

Updated : Apr 12, 2023, 12:56 PM IST

रांची: निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने ईडी की विशेष अदालत में बुधवार को सरेंडर कर दिया, गौरतलब है कि पूजा सिंघल जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकली थीं. लेकिन उनकी जमानत की अवधि खत्म हो गई जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

ये भी पढ़ें: Money Laundering Case In Jharkhand: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूजा सिंघल पर आरोप तय, ईडी कभी भी कर सकती है कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत: मनरेगा और मनी लांड्रिंग केस में ईडी के रडार पर आई झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने एक बार फिर से ईडी के विशेष अदालत में बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया. पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि खत्म हो चुकी थी. ऐसे में उनके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. इससे पूर्व भी बेटी के इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूजा सिंघल को सशर्त जमानत दी गई थी, इस बार भी उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था.

गुरुवार को है जमानत याचिका पर सुनवाई: पूजा सिंघल ने अपने स्थाई जमानत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कल यानी गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. गुरुवार को यह तय होगा कि पूजा सिंघल को फिर सशर्त जमानत मिलेगी या फिर उन्हें स्थाई जमानत.

11 मई को हुईं थी गिरफ्तार: 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से ही पूजा सिंघल लगातार जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही थीं. लेकिन उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उन्हें बेटी के इलाज के नाम पर पहली बार इसी वर्ष एक महीने की सशर्त जमानत मिली थी. एक माह के सशर्त जमानत के बाद पूजा सिंघल ने सरेंडर किया था. दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पूजा सिंघल ने एक बार फिर से जमानत याचिका दायर की लेकिन उन्हें इस बार भी सशर्त जमानत दी गई, जिसकी अवधि बुधवार यानी आज खत्म हुई.

रांची: निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने ईडी की विशेष अदालत में बुधवार को सरेंडर कर दिया, गौरतलब है कि पूजा सिंघल जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकली थीं. लेकिन उनकी जमानत की अवधि खत्म हो गई जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

ये भी पढ़ें: Money Laundering Case In Jharkhand: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूजा सिंघल पर आरोप तय, ईडी कभी भी कर सकती है कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत: मनरेगा और मनी लांड्रिंग केस में ईडी के रडार पर आई झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने एक बार फिर से ईडी के विशेष अदालत में बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया. पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि खत्म हो चुकी थी. ऐसे में उनके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. इससे पूर्व भी बेटी के इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूजा सिंघल को सशर्त जमानत दी गई थी, इस बार भी उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था.

गुरुवार को है जमानत याचिका पर सुनवाई: पूजा सिंघल ने अपने स्थाई जमानत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कल यानी गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. गुरुवार को यह तय होगा कि पूजा सिंघल को फिर सशर्त जमानत मिलेगी या फिर उन्हें स्थाई जमानत.

11 मई को हुईं थी गिरफ्तार: 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से ही पूजा सिंघल लगातार जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही थीं. लेकिन उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उन्हें बेटी के इलाज के नाम पर पहली बार इसी वर्ष एक महीने की सशर्त जमानत मिली थी. एक माह के सशर्त जमानत के बाद पूजा सिंघल ने सरेंडर किया था. दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पूजा सिंघल ने एक बार फिर से जमानत याचिका दायर की लेकिन उन्हें इस बार भी सशर्त जमानत दी गई, जिसकी अवधि बुधवार यानी आज खत्म हुई.

Last Updated : Apr 12, 2023, 12:56 PM IST
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