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रांची में 5 और 6 दिसंबर को मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप, मतदाता सूची में नाम दर्ज करने, सुधार और हटाने का होगा कार्य

रांची जिले में 5 और 6 दिसंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योग्य नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या जो छूट गए हैं, वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं.

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मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप
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Published : Dec 5, 2020, 12:48 AM IST

रांची: जिले में 28 और 29 नवंबर के बाद अब 5 और 6 दिसंबर को भी सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा. 28 और 29 नवंबर को लगाए गए विशेष कैंप में कई लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने, सुधार और बूथ में नाम स्थानांतरण के लिए आवेदन दिए हैं. विशेष कैंप के दौरान सभी बूथों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे. उपायुक्त छवि रंजन ने इस संबंध में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.

मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं अपना नाम
योग्य नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या जो छूट गए हैं, वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. बूथों में बीएलओ सभी तरह के प्रपत्र के साथ मौजूद रहेंगे. लोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने, स्थानांतरित करने और हटाने के लिए आवेदन दे सकते हैं.


इसे भी पढ़ें: पुलिस अफसरों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं की होगी समीक्षा, सभी जिलों से मांगी गई रिपोर्ट


मतदान केंद्रों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूरी
विशेष कैंप के दौरान मतदान केंद्रों पर कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का अनुपालन आवश्यक है. केंद्रों पर पहुंचने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा. 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, शुद्ध करने और स्थानान्तरित करने की अवधि भारत निर्वाचन आयोग के ओर से निर्धारित की गई है. इस दौरान कोई भी आम नागरिक https://voterportal.eci.gov.in nvsp.in पोर्टल के जरिए भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है.

रांची: जिले में 28 और 29 नवंबर के बाद अब 5 और 6 दिसंबर को भी सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा. 28 और 29 नवंबर को लगाए गए विशेष कैंप में कई लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने, सुधार और बूथ में नाम स्थानांतरण के लिए आवेदन दिए हैं. विशेष कैंप के दौरान सभी बूथों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे. उपायुक्त छवि रंजन ने इस संबंध में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.

मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं अपना नाम
योग्य नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या जो छूट गए हैं, वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. बूथों में बीएलओ सभी तरह के प्रपत्र के साथ मौजूद रहेंगे. लोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने, स्थानांतरित करने और हटाने के लिए आवेदन दे सकते हैं.


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मतदान केंद्रों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूरी
विशेष कैंप के दौरान मतदान केंद्रों पर कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का अनुपालन आवश्यक है. केंद्रों पर पहुंचने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा. 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, शुद्ध करने और स्थानान्तरित करने की अवधि भारत निर्वाचन आयोग के ओर से निर्धारित की गई है. इस दौरान कोई भी आम नागरिक https://voterportal.eci.gov.in nvsp.in पोर्टल के जरिए भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है.

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