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रांची में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई, जानें कितना है अल्कोहल लिमिटेशन और सजा का प्रावधान - DRUNK AND DRIVE

रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 25 से ज्यादा वाहन चालक पकड़े गए हैं.

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वाहन चालकों की जांच करते पुलिसकर्मी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Dec 29, 2024, 10:51 AM IST

Updated : Dec 29, 2024, 12:34 PM IST

रांची: राजधानीवासी नए साल के जश्न में ट्रैफिक नियम तोड़ने की गलती न करें नहीं तो उनके लिए अच्छा होगा. क्योंकि पकड़े जाने पर वाहन चालकों की गाड़ी जब्त होने के साथ उन पर जुर्माना भी लगेगा. रांची ट्रैफिक पुलिस द्वारा अधिक शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर लगाम कसना शुरू कर दिया गया है. इसी के तहत ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है.

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई

ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े के अनुसार एक से लेकर 27 दिसंबर तक चलाए गए इस अभियान के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में से 2300 वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर के जरिए जांच की गई. इसमें 25 ऐसे वाहन चालक पकड़े गए, जो निर्धारित मापदंड से अधिक शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे. इन चालकों की गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है. साथ ही चालकों के वाहनों को कोर्ट भेज दिया गया.

ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने बताया कि लोग नए साल का जश्न अभी से मनाना शुरू कर चुके हैं. ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए लगातार ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है. कोई भी चालक अधिक शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उनके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा.

कानून में कितनी है अल्कोहल की लिमिट

किसी भी तरह का अल्कोहल पीकर ड्राइवर करना खतरनाक हो सकता है. पुलिस भी ब्रेथलाइजर की मदद से बल्क अल्कोहल कंटेंट (बीएसी) को चेक करती है. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, ब्लड में अल्कोहल कंटेंट की लीगल लिमिट प्रति 100 एमएल ब्लड में 0.03 फीसद या 30 एमजी है. अगर किसी व्यक्ति के 100 एमएल ब्लड में बीएसी की मात्रा 30 एमजी से ज्यादा है तो उस पर मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 185 के तहत जुर्माना और सजा होगी.

पहली बार में दस हजार जुर्माना

ट्रैफिक पुलिस अत्याधिक शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों के वाहनों को जब्त कर मामले को न्यायालय भेज दे रही है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान तय होता है कि जुर्माना कितना निर्धारित करना है. कोर्ट द्वारा वाहन चालक को पहली बार में दस हजार रुपये जुर्माना या फिर छह माह की सजा देती है. तीन साल के भीतर अगर दूसरी बार पकड़ाए तो 15 हजार जुर्माना या फिर दो साल की सजा का प्रावधान है. यह न्यायालय तय करती है.

ये भी पढ़ें: नए साल को लेकर चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने के निर्देश

ये भी पढ़ें: न्यू ईयर पर करोड़ों की शराब गटक जाते हैं झारखंड के लोग, पिछले साल के आंकड़े कर देंगे हैरान

रांची: राजधानीवासी नए साल के जश्न में ट्रैफिक नियम तोड़ने की गलती न करें नहीं तो उनके लिए अच्छा होगा. क्योंकि पकड़े जाने पर वाहन चालकों की गाड़ी जब्त होने के साथ उन पर जुर्माना भी लगेगा. रांची ट्रैफिक पुलिस द्वारा अधिक शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर लगाम कसना शुरू कर दिया गया है. इसी के तहत ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है.

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई

ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े के अनुसार एक से लेकर 27 दिसंबर तक चलाए गए इस अभियान के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में से 2300 वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर के जरिए जांच की गई. इसमें 25 ऐसे वाहन चालक पकड़े गए, जो निर्धारित मापदंड से अधिक शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे. इन चालकों की गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है. साथ ही चालकों के वाहनों को कोर्ट भेज दिया गया.

ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने बताया कि लोग नए साल का जश्न अभी से मनाना शुरू कर चुके हैं. ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए लगातार ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है. कोई भी चालक अधिक शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उनके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा.

कानून में कितनी है अल्कोहल की लिमिट

किसी भी तरह का अल्कोहल पीकर ड्राइवर करना खतरनाक हो सकता है. पुलिस भी ब्रेथलाइजर की मदद से बल्क अल्कोहल कंटेंट (बीएसी) को चेक करती है. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, ब्लड में अल्कोहल कंटेंट की लीगल लिमिट प्रति 100 एमएल ब्लड में 0.03 फीसद या 30 एमजी है. अगर किसी व्यक्ति के 100 एमएल ब्लड में बीएसी की मात्रा 30 एमजी से ज्यादा है तो उस पर मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 185 के तहत जुर्माना और सजा होगी.

पहली बार में दस हजार जुर्माना

ट्रैफिक पुलिस अत्याधिक शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों के वाहनों को जब्त कर मामले को न्यायालय भेज दे रही है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान तय होता है कि जुर्माना कितना निर्धारित करना है. कोर्ट द्वारा वाहन चालक को पहली बार में दस हजार रुपये जुर्माना या फिर छह माह की सजा देती है. तीन साल के भीतर अगर दूसरी बार पकड़ाए तो 15 हजार जुर्माना या फिर दो साल की सजा का प्रावधान है. यह न्यायालय तय करती है.

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Last Updated : Dec 29, 2024, 12:34 PM IST
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