रांची: राजधानी में सिगरेट पीने और तंबाकू खाने वालों पर अब पुलिस भी सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी. नशा करते पकड़े जाने पर पुलिस आन-द-स्पॉट फाइन भी काटेगी. राजधानी को तंबाकू मुक्त करने के लिए यह कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत रविवार को रांची में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया. सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट, पान, गुटका आदि का सेवन करते हुए पकड़े गए लोगों पर जुर्माना करें. साथ ही उन्हें तंबाकू से होने वाले नुकसान का पम्पलेट भी दें.
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नोडल अधिकारी होंगे थाना में नियुक्त
नशे की गिरफ्त से बच्चों और युवाओं को बचाने के लिए हर थाने में नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी. राजधानी के सभी थाने में नोडल अधिकारी होंगे जो अपने थाना क्षेत्र में तंबाकू उत्पादक पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई करेंगे. पुलिस भी अपने अधिकार क्षेत्र में निष्क्रिय धूम्रपान के माध्यम से धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. धूम्रपान करने वालों के कारण दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं. इस स्थिति में अब पुलिस उल्लंघनकर्ताओं पर भी कार्रवाई करेगी और धूम्रपान न करने वालों को निष्क्रिय धूम्रपान से बचाएगी.
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ई-सिगरेट पर भी दबिश
रांची के सीनियर एसपी अनीश गुप्ता ने बताया कि राजधानी में ई-सिगरेट पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन कई जगह अवैध तरीके से यह बेचा जा रहा है. ई-सिगरेट में लेड, क्रोमियम और निकेल जैसे धातू और फॉर्मल्हिाडेड जैसे रसायन हैं. यह मानसिक विकास की समस्या जैसी कई बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार है, इसलिए इसके निर्माण, बिक्री(ऑनलाइन सहित), वितरण, व्यापार, विज्ञापन, उपयोग और आयात को तत्काल प्रभाव से झारखंड में प्रतिबंधित किया गया था.
एसएसपी के अनुसार राज्य पुलिस के अधिकारियों को इस सिगरेट के सभी तरीकों और यह किस तरह से मार्केट में उपलब्ध है, उसकी जानकारी मीटिंग में दी गई है. ताकि वे उसकी पहचान कर उसका उपयोग करने वाले लोगों को चिन्हित कर सके.