रांची: राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसात्मक घटना के बाद जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर कई थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया था. 11 जून से धीरे-धीरे सभी थाना क्षेत्रों में लागू किए गए धारा 144 को हटा दिया गया. लेकिन राजधानी के छह थाना क्षेत्रों में 20 जून तक धारा 144 लागू रहा. जिसे सोमवार को हटा लिया (Section 144 removed) गया है.
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रांची हिंसा के बाद राजधानी के लगभग सभी थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गयी थी. जिसे रांची जिला प्रशासन के आदेश के बाद सोमवार को हटा लिया गया है. करीब 10 दिन के बाद हिंदपीढ़ी थाना, लोअर बाजार थाना, कोतवाली थाना, डेली मार्केट थाना, डोरंडा थाना और चुटिया थाना क्षेत्र से जिला प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा हटा दी गयी है. 20 जून को देर शाम रांची जिला प्रशासन के आदेश जारी होने के बाद इन छह थाना क्षेत्रों से भी निषेधाज्ञा (धारा 144) हटा (144 removed from six police stations) ली गई है.
मंगलवार देर शाम के बाद इन क्षेत्रों में साधारण व्यवस्था लागू है. लोग अब बिना अनुमति के ही इन सभी क्षेत्रों में आवागमन कर सकते हैं जबकि 10 जून के बाद से इन क्षेत्रों में चार से अधिक लोगों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी. रांची के अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश जारी होने के बाद अब राजधानी वासी इन क्षेत्रों में भी अपने परिवार के साथ आराम से अपने काम के लिए घूम सकते हैं.
इससे पहले 12 जून को डीसी और एसएसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में डेली मार्केट थाना, डोरंडा थाना, कोतवाली थाना, हिंदपीढ़ी, चुटिया थाना और लोअर बाजार थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू रखने की जानकारी दी थी. इन थाना क्षेत्रों में दोपहर 1:00 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जरूरी सामग्रियों को खरीदने के लिए स्थानीय लोगों को छूट दी गई थी. हालांकि इस दौरान एक जगह पर 4 लोग जमा नहीं हो सकते हैं. ऐसी स्थिति पर पुलिस कार्रवाई करेगी. वहीं राजधानी के अन्य थाना क्षेत्रों में धारा 144 हटा दी गई थी.