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NEET परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में SDO ने निषेधाज्ञा की जारी, पुलिस बल और मजिस्ट्रेट रहेंगे तैनात

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Published : Sep 11, 2020, 7:55 PM IST

रांची में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आयोजित एनईईटी (यूजी) 2020 परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की गई है. इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर पुलिस बल और पुलिस ऑफिसर के साथ मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है.

SDO issued prohibition in NEET exam centers in ranchi
SDO issued prohibition in NEET exam centers in ranchi

रांची: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आयोजित एनईईटी (यूजी) 2020 परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की गई है, जो दिन के 2 बजे से शाम 5 बजे तक 25 विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी.

इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर पुलिस बल और पुलिस ऑफिसर के साथ मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है. परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए सदर एसडीओ समीरा एस की ओर से परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है.

ये भी पढ़ें- बाल मजदूरी पर ETV भारत की खबर का असर, CM ने ट्वीट कर दिए कार्रवाई के निर्देश

इसके तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में यह निषेधाज्ञा 13 सितंबर को दिन के 11 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा. जो इस प्रकार है. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना.

सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉलवर, बम, बारूद लेकर चलना. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला लेकर चलना. किसी प्रकार की बैठक या आम सभा का आयोजन करना.

रांची: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आयोजित एनईईटी (यूजी) 2020 परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की गई है, जो दिन के 2 बजे से शाम 5 बजे तक 25 विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी.

इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर पुलिस बल और पुलिस ऑफिसर के साथ मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है. परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए सदर एसडीओ समीरा एस की ओर से परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है.

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इसके तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में यह निषेधाज्ञा 13 सितंबर को दिन के 11 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा. जो इस प्रकार है. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना.

सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉलवर, बम, बारूद लेकर चलना. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला लेकर चलना. किसी प्रकार की बैठक या आम सभा का आयोजन करना.

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