ETV Bharat / state

झारखंड में 30 नवंबर तक नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और सिनेमा हॉल, पढ़ें पूरी रिपोर्ट - jharkhand school close news

झारखंड में 30 नवंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे. पहले की तरह लगाए गए सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में राज्य कार्यसमिति की बैठक का आयोजन करते हुए विस्तार से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया.

schools-and-colleges-will-remain-closed-in-jharkhand-till-30-november
झारखंड में 30 नवंबर तक नहीं खुलेंगे स्कूल
author img

By

Published : Nov 7, 2020, 10:04 AM IST

रांची: झारखंड में 30 नवंबर तक स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे. कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे. इस बाबत गृह, कार एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यसमिति की बैठक में कोरोना के हालात को लेकर विस्तार से चर्चा के बाद कई और सेक्टर में छूट नहीं देने का फैसला लिया गया.

लगाया गया प्रतिबंध रहेगा जारी

30 नवंबर तक झारखंड में सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल ही नहीं साथ ही जुलूस, मेला, प्रदर्शनी और स्पोर्ट्स के दौरान दर्शकों की मौजूदगी पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा. इससे पहले 22 अक्टूबर को कंटेनमेंट जोन के बाहर शर्तों के साथ जिम और बार खोलने के अलावा 8 नवंबर से इंटर स्टेट बस के परिचालन की छूट दी गई थी. हालांकि 22 अक्टूबर को जारी आदेश में दुर्गा पूजा के गाइडलाइन पर विशेष फोकस किया गया था.

इसे भी पढ़ें- अपहरण के 6 घंटे के भीतर नाबालिग छात्रा बरामद, आरोपी गिरफ्तार, रांची-टाटा रोड पर लगा जाम हटा

14 दिन के होम क्वॉरेंटाइन

इंटरस्टेट बस सेवा शुरू होने पर दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को 14 दिन के होम क्वॉरेंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा. इसको लेकर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन की विभाग की तरफ से पहले ही छूट दी जा चुकी है.

रांची: झारखंड में 30 नवंबर तक स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे. कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे. इस बाबत गृह, कार एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यसमिति की बैठक में कोरोना के हालात को लेकर विस्तार से चर्चा के बाद कई और सेक्टर में छूट नहीं देने का फैसला लिया गया.

लगाया गया प्रतिबंध रहेगा जारी

30 नवंबर तक झारखंड में सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल ही नहीं साथ ही जुलूस, मेला, प्रदर्शनी और स्पोर्ट्स के दौरान दर्शकों की मौजूदगी पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा. इससे पहले 22 अक्टूबर को कंटेनमेंट जोन के बाहर शर्तों के साथ जिम और बार खोलने के अलावा 8 नवंबर से इंटर स्टेट बस के परिचालन की छूट दी गई थी. हालांकि 22 अक्टूबर को जारी आदेश में दुर्गा पूजा के गाइडलाइन पर विशेष फोकस किया गया था.

इसे भी पढ़ें- अपहरण के 6 घंटे के भीतर नाबालिग छात्रा बरामद, आरोपी गिरफ्तार, रांची-टाटा रोड पर लगा जाम हटा

14 दिन के होम क्वॉरेंटाइन

इंटरस्टेट बस सेवा शुरू होने पर दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को 14 दिन के होम क्वॉरेंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा. इसको लेकर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन की विभाग की तरफ से पहले ही छूट दी जा चुकी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.