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इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रांची में अनियमितता पर राज्यपाल रमेश बैस ने भंग की कमेटी, दोषियों पर FIR के आदेश

इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रांची में अनियमितताओं के संबंध में कार्रवाई करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कार्यकारिणी कमिटी को अविलम्ब भंग करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया.

Ranchi News
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Published : Feb 22, 2022, 12:56 PM IST

रांची: झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रांची (Indian Red Cross Society Ranchi) में अनियमितताओं के संबंध में कार्रवाई करते हुए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रांची के कार्यकारिणी कमिटी को अविलम्ब भंग करने का आदेश दिया है. इसके अलावा उन्होंने सभी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया. राज्यपाल रमेश बैस ने रेड क्रॉस सोससाइटी से इन सभी दोषियों की सदस्यता हमेशा के लिए रद्द करने का भी आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें: साहिबगंज के दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, योजनाओं की करेंगे समीक्षा

जांच प्रतिवेदन में डा. सुशील कुमार, डा. उषा नरसरिया, तत्कालीन सचिव, डॉ अशोक कुमार प्रसाद, तत्कालीन सदस्य, कार्यकारिणी कमिटी, डॉ जय प्रकाश गुप्ता, सदस्य कार्यकारिणी कमिटी, मलकेट सिंह और कोषाध्यक्ष दोषी पाए गए हैं. जिनके खिलाफ राज्यपाल ने कानूनी कार्रवाई और एफआईआर (FIR) करने का आदेश दिया है.

ऑडिट में पायी गयी थी वित्तीय गड़बड़ी: इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रांची में ऑडिट में वित्तीय गड़बड़ी सामने आई थी. उसके बाद डीसी की जांच में भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी. ऐसे में कुछ लोगों ने राज्यपाल से कार्रवाई की मांग की थी जिसके बाद राज्यपाल रमेश बैस ने सख्त कदम उठाते हुए, ये आदेश जारी किए हैं.

चार सदस्यों ने दे दिया था इस्तीफा: इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रांची में विवाद बढ़ने पर डॉ. प्रभात, डॉ. अशोक प्रसाद, अतुल गेडा और सुरेश अग्रवाल ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था.

रांची: झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रांची (Indian Red Cross Society Ranchi) में अनियमितताओं के संबंध में कार्रवाई करते हुए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रांची के कार्यकारिणी कमिटी को अविलम्ब भंग करने का आदेश दिया है. इसके अलावा उन्होंने सभी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया. राज्यपाल रमेश बैस ने रेड क्रॉस सोससाइटी से इन सभी दोषियों की सदस्यता हमेशा के लिए रद्द करने का भी आदेश दिया है.

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जांच प्रतिवेदन में डा. सुशील कुमार, डा. उषा नरसरिया, तत्कालीन सचिव, डॉ अशोक कुमार प्रसाद, तत्कालीन सदस्य, कार्यकारिणी कमिटी, डॉ जय प्रकाश गुप्ता, सदस्य कार्यकारिणी कमिटी, मलकेट सिंह और कोषाध्यक्ष दोषी पाए गए हैं. जिनके खिलाफ राज्यपाल ने कानूनी कार्रवाई और एफआईआर (FIR) करने का आदेश दिया है.

ऑडिट में पायी गयी थी वित्तीय गड़बड़ी: इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रांची में ऑडिट में वित्तीय गड़बड़ी सामने आई थी. उसके बाद डीसी की जांच में भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी. ऐसे में कुछ लोगों ने राज्यपाल से कार्रवाई की मांग की थी जिसके बाद राज्यपाल रमेश बैस ने सख्त कदम उठाते हुए, ये आदेश जारी किए हैं.

चार सदस्यों ने दे दिया था इस्तीफा: इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रांची में विवाद बढ़ने पर डॉ. प्रभात, डॉ. अशोक प्रसाद, अतुल गेडा और सुरेश अग्रवाल ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था.

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