रांचीः भोले-भाले लोगों को घर का सपना दिखाकर उनकी गाढ़ी कमाई लेकर चंपत होने वाले संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इंकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
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आरोपी श्याम किशोर गुप्ता की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व में सुनवाई हुई थी. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत सुनवाई की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था. उसी आदेश को सोमवार को सुनाते हुए उन्होंने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है.
साल 2012 में संजीवनी बिल्डकॉन घोटाला
बता दें कि साल 2012 में संजीवनी बिल्डकॉन घोटाला हुआ था, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई कर रही है. आरोपी फरार थे. बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया. फिलहाल, वे हिरासत में हैं. निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद वह हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उसी जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरोक्त आदेश सुरक्षित रखा गया था. उसी फैसला को सुनाते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में इनके अलावा और कई को आरोपी बनाया गया है.