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RMC ने ट्रेड लाइसेंस की जांच के लिए चलाया अभियान, जुर्माना लगाया

रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम की ओर से लगातार निगम क्षेत्र में अभियान चलाकर ट्रेड लाइसेंस, डस्टबिन, प्लास्टिक कैरी बैग, अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री, बिना अनुमति प्राप्त किए हॉस्टल का संचालन किए जाने की जांच की जा रही है. इसी कड़ी में उपनगर आयुक्त के नेतृत्व में जांच अभियान चलाकर लगभग 4 लाख रुपये फाइन लगाया गया है.

rmc investigation campaign on trade license continues in ranchi
RMC का ट्रेड लाइसेंस को लेकर जांच अभियान जारी
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Published : Feb 9, 2021, 11:01 PM IST

रांचीः नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम की ओर से लगातार निगम क्षेत्र में अभियान चलाकर ट्रेड लाइसेंस, डस्टबिन, प्लास्टिक कैरी बैग, अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री, बिना अनुमति प्राप्त किए हॉस्टल का संचालन किए जाने की जांच की जा रही है और फाइन वसूला जा रहा है. इसी कड़ी में उपनगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन के नेतृत्व में मंगलवार को जांच अभियान चलाया गया और लगभग 4 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया.

इसके तहत रांची नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों जैसे बरियातू, मोरहाबादी, डिब्डीह अरगोड़ा, बड़ा तालाब, सिंह मोड़, बिरसा चौक, मेन रोड क्षेत्रों में ट्रेड लाइसेंस, डस्टबिन, प्लास्टिक कैरी बैग, अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री, बिना अनुमति प्राप्त किए हॉस्टल का संचालन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर फाइन लगाया गया.

इसके लिए जुर्माना लगा

इस दौरान जिन प्रतिष्ठानों पर डस्टबिन नहीं पाए गए उन पर 4,000 रुपये, अवैध पार्किंग के लिए 2,000 रुपये, ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर 2,35000 रुपये जबकि सिंह मोड़, बिरसा चौक में बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त फूड वैन चलाने वाले पर 70,000 रुपये, प्लास्टिक कैरी बैग पाए जाने पर 800 रुपये, अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री पाए जाने पर 6,000 रुपये, अवैध होर्डिंग पर 25,000 रुपये, नगर निगम से बिना अनुमति प्राप्त किए लॉज हॉस्टल चलाने पर 25,000 रुपये फाइन लगाया गया.

ये भी पढ़ें-चलती मोपेड में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

बता दें कि नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश पर निगम क्षेत्र में झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011, झारखंड राज्य ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 और अन्य कार्यालय आदेश, अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.

रांचीः नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम की ओर से लगातार निगम क्षेत्र में अभियान चलाकर ट्रेड लाइसेंस, डस्टबिन, प्लास्टिक कैरी बैग, अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री, बिना अनुमति प्राप्त किए हॉस्टल का संचालन किए जाने की जांच की जा रही है और फाइन वसूला जा रहा है. इसी कड़ी में उपनगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन के नेतृत्व में मंगलवार को जांच अभियान चलाया गया और लगभग 4 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया.

इसके तहत रांची नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों जैसे बरियातू, मोरहाबादी, डिब्डीह अरगोड़ा, बड़ा तालाब, सिंह मोड़, बिरसा चौक, मेन रोड क्षेत्रों में ट्रेड लाइसेंस, डस्टबिन, प्लास्टिक कैरी बैग, अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री, बिना अनुमति प्राप्त किए हॉस्टल का संचालन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर फाइन लगाया गया.

इसके लिए जुर्माना लगा

इस दौरान जिन प्रतिष्ठानों पर डस्टबिन नहीं पाए गए उन पर 4,000 रुपये, अवैध पार्किंग के लिए 2,000 रुपये, ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर 2,35000 रुपये जबकि सिंह मोड़, बिरसा चौक में बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त फूड वैन चलाने वाले पर 70,000 रुपये, प्लास्टिक कैरी बैग पाए जाने पर 800 रुपये, अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री पाए जाने पर 6,000 रुपये, अवैध होर्डिंग पर 25,000 रुपये, नगर निगम से बिना अनुमति प्राप्त किए लॉज हॉस्टल चलाने पर 25,000 रुपये फाइन लगाया गया.

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बता दें कि नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश पर निगम क्षेत्र में झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011, झारखंड राज्य ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 और अन्य कार्यालय आदेश, अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.

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