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34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला में आरोपी आरके आनंद को हाई कोर्ट से राहत जारी, 24 फरवरी तक राहत जारी

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Published : Jan 20, 2021, 11:56 PM IST

Updated : Jan 21, 2021, 6:26 AM IST

झारखंड हाई कोर्ट में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी आर के आनंद के मामले पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी.

RK Anand accused of 34th National Sports scam got relief from jharkhand high court
34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला में आरोपी आरके आनंद को हाई कोर्ट से राहत जारी

रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आर के आनंद को हाई कोर्ट से अगले आदेश तक के लिए राहत जारी रही. मामले में जवाब के लिए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने समय का आग्रह किया. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब पेश करने के लिए समय दी. मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी.

देखें पूरी खबर
34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सुनवाईझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी आर के आनंद के मामले पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, झारखंड सरकार के महाधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

ये भी पढ़ें-चतरा में नक्सलियों ने किया IED ब्लास्ट, एक युवक गंभीर

जवाब के लिए अदालत से समय की मांग

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके प्रश्न का स्पेसिफिक बिंदु पर सरकार ने जवाब नहीं दिया है, इसलिए जवाब आने तक किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई ना करने का जो आदेश पूर्व में दिया गया है, उसे आगे बढ़ाया जाए. अदालत ने राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को कहा कि मामला काफी ही सेंसिटिव है, इसलिए उन्हें जवाब के लिए समय दी जाए, अदालत ने उन्हें समय देते हुए जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

अगली सुनवाई 24 फरवरी को तय
बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में घोटाला हुआ था, जिसके बाद घोटाले की जांच एसीबी को शौंप दिया गया था. मामले में एसीबी जांच कर रही है. उसी मामले में आर के आनंद की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर बुधवार को सुनवाई के उपरांत मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को तय की गई है.

रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आर के आनंद को हाई कोर्ट से अगले आदेश तक के लिए राहत जारी रही. मामले में जवाब के लिए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने समय का आग्रह किया. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब पेश करने के लिए समय दी. मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी.

देखें पूरी खबर
34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सुनवाईझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी आर के आनंद के मामले पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, झारखंड सरकार के महाधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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जवाब के लिए अदालत से समय की मांग

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके प्रश्न का स्पेसिफिक बिंदु पर सरकार ने जवाब नहीं दिया है, इसलिए जवाब आने तक किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई ना करने का जो आदेश पूर्व में दिया गया है, उसे आगे बढ़ाया जाए. अदालत ने राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को कहा कि मामला काफी ही सेंसिटिव है, इसलिए उन्हें जवाब के लिए समय दी जाए, अदालत ने उन्हें समय देते हुए जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

अगली सुनवाई 24 फरवरी को तय
बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में घोटाला हुआ था, जिसके बाद घोटाले की जांच एसीबी को शौंप दिया गया था. मामले में एसीबी जांच कर रही है. उसी मामले में आर के आनंद की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर बुधवार को सुनवाई के उपरांत मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को तय की गई है.

Last Updated : Jan 21, 2021, 6:26 AM IST
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