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जमीन खरीद मामले में पूर्व डीजीपी की पत्नी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत, 10 मार्च को होगी अगली सुनवाई - रांची न्यूज

रांची में जमीन खरीद मामले में पूर्व डीजीपी की पत्नी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 10 मार्च निर्धारित की.

Jharkhand High Court
जमीन खरीद मामले में पूर्व डीजीपी की पत्नी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत
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Published : Feb 17, 2022, 5:39 PM IST

रांचीः पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी से जुड़े जमीन खरीद मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुना. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को निर्धारित की है. इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई तक पूनम पांडेय के नाम से खरीदी गयी जमीन पर किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है.

यह भी पढ़ेंःपूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी को अगले आदेश तक राहत, हाई कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक

याचिकाकर्ता पूनम पांडेय के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पिछले दिनों राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया है, जिसपर जवाब देने का निर्देश याचिकाकर्ता को दिया गया है. अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि जिस जमीन का निबंधन पूनम पांडेय के नाम पर हुआ है. उससे जुड़ा एक दस्तावेज रिकॉर्ड रूम से आरटीआई से दिया गया था. लेकिन उस आरटीआई का जवाब गलत दे दिया गया है. जिस दस्तावेज को आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किया गया, वह एम फार्म से संबंधित है.

जानकारी देते अधिवक्ता

बता दें कि झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था. पूनम पांडेय ने कांके के चामा मौजा में खरीदी गयी जमीन की जमाबंदी रद्द करने के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कांके अंचल के चामा मौजा में पूनम पांडेय ने 50 डिसमील जमीन खरीदी है और इस जमीन से संबंधित मामले में कांके के अंचलाधिकारी की ओर से नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. इस नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत से नोटिस रद्द करने की मांग प्रार्थी ने की थी. इसी बीच राज्य सरकार ने जमीन की जमाबंदी रद्द करने का आदेश दिया. लेकिन मामला हाईकोर्ट में होने की वजह से राज्य सरकार के आदेश को स्थगित रखा गया है.

रांचीः पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी से जुड़े जमीन खरीद मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुना. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को निर्धारित की है. इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई तक पूनम पांडेय के नाम से खरीदी गयी जमीन पर किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है.

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याचिकाकर्ता पूनम पांडेय के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पिछले दिनों राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया है, जिसपर जवाब देने का निर्देश याचिकाकर्ता को दिया गया है. अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि जिस जमीन का निबंधन पूनम पांडेय के नाम पर हुआ है. उससे जुड़ा एक दस्तावेज रिकॉर्ड रूम से आरटीआई से दिया गया था. लेकिन उस आरटीआई का जवाब गलत दे दिया गया है. जिस दस्तावेज को आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किया गया, वह एम फार्म से संबंधित है.

जानकारी देते अधिवक्ता

बता दें कि झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था. पूनम पांडेय ने कांके के चामा मौजा में खरीदी गयी जमीन की जमाबंदी रद्द करने के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कांके अंचल के चामा मौजा में पूनम पांडेय ने 50 डिसमील जमीन खरीदी है और इस जमीन से संबंधित मामले में कांके के अंचलाधिकारी की ओर से नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. इस नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत से नोटिस रद्द करने की मांग प्रार्थी ने की थी. इसी बीच राज्य सरकार ने जमीन की जमाबंदी रद्द करने का आदेश दिया. लेकिन मामला हाईकोर्ट में होने की वजह से राज्य सरकार के आदेश को स्थगित रखा गया है.

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