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रांची: घूस लेने के आरोपी को हाई कोर्ट से राहत, अदालत ने दी जमानत - Hearing in case of taking bribe from retired health workers of Gumla

गुमला के सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मियों से सेवानिवृत्ति लाभ की राशि निकासी के बदले में घूस लेने के आरोपी की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है. सेवानिवृत्ति लाभ की राशि निकालने के लिए लातेहार सिविल सर्जन कार्यालय के हेड क्लर्क अपने कर्मियों के साथ 20,000 रुपैया घूस लेते हुए पकड़े गए थे.

Relief from High Court for accused of taking bribe
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Aug 10, 2020, 9:11 PM IST

रांची: गुमला जिला के सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मियों से सेवानिवृत्ति लाभ की राशि निकासी के बदले में घूस लेने के आरोपी की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. आदालत ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है. अदालत ने उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

जानकारी देते अधिवक्ता
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में गुमला सिविल सर्जन कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी की सेवानिवृत्ति लाभ की राशि निकासी करने के बदले में सिविल सर्जन कार्यालय के हेड क्लर्क और कर्मियों को घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता टीएन वर्मा ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने आरोपी की हिरासत अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें:- एग्रीकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब

बता दें कि सेवानिवृत्ति लाभ की राशि निकालने के लिए लातेहार सिविल सर्जन कार्यालय के हेड क्लर्क अपने कर्मियों के साथ 20,000 रुपैया घूस लेते हुए पकड़े गए थे. उन्हें एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा था. उसी मामले में हेड क्लर्क संजय सिन्हा को पूर्व में ही जमानत दे दी गई थी. उनके साथ देने वाले कर्मचारी किस्टोपर कुजूर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध करा दी है.

रांची: गुमला जिला के सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मियों से सेवानिवृत्ति लाभ की राशि निकासी के बदले में घूस लेने के आरोपी की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. आदालत ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है. अदालत ने उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

जानकारी देते अधिवक्ता
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में गुमला सिविल सर्जन कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी की सेवानिवृत्ति लाभ की राशि निकासी करने के बदले में सिविल सर्जन कार्यालय के हेड क्लर्क और कर्मियों को घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता टीएन वर्मा ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने आरोपी की हिरासत अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

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बता दें कि सेवानिवृत्ति लाभ की राशि निकालने के लिए लातेहार सिविल सर्जन कार्यालय के हेड क्लर्क अपने कर्मियों के साथ 20,000 रुपैया घूस लेते हुए पकड़े गए थे. उन्हें एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा था. उसी मामले में हेड क्लर्क संजय सिन्हा को पूर्व में ही जमानत दे दी गई थी. उनके साथ देने वाले कर्मचारी किस्टोपर कुजूर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध करा दी है.

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