रांची: झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपति और 2 विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपति की नियुक्ति (Recruitment process of VC and Pro VC) की प्रक्रिया शुरू की गई है. इनमें पहली बार जमशेदपुर में महिला विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं. राज्यपाल की ओर से गठित सर्च कमेटी के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. नियुक्ति प्रक्रिया के तहत ही धुर्वा स्थित झारखंड जुडिशियल एकेडमी (Jharkhand Judicial Academy) में सर्च कमेटी द्वारा इंटरेक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है. इंटरेक्शन प्रोग्राम में राज्य के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपति और 2 विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपति की नियुक्ति के लिए हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं.
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वंचित रह जाएंगे योग्य शिक्षाविद: बताते चलें कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य के किसी भी सरकारी विश्वविद्यालयों के शिक्षाविद, प्रोफेसर शामिल नहीं हो पा रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों को पिछले कई सालों से प्रमोशन नहीं मिला है और इस वजह से वीसी नियुक्ति प्रक्रिया में यह लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं. मामले को लेकर विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों और शिक्षकों ने कई बार सवाल भी खड़े किए हैं लेकिन, हर बार राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के योग्य शिक्षक और शिक्षाविद वीसी नहीं बन पाते हैं. एक बार फिर इस नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षाविद कुलपति बनने से वंचित रह जाएंगे.
कहां होनी है कुलपति और प्रति कुलपति की नियुक्ति: मालूम हो रांची विश्वविद्यालय, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में कुलपति (Vice Chancellor) और सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति (Pro Vice Chancellor) की नियुक्ति होनी है.
एक साल पहले मांगे गए थे आवेदन: विश्वविद्यालयों में वीसी और प्रो-वीसी की नियुक्ति के लिए 26 जुलाई 2021 को आवेदन मांगे गए थे. वीसी आवेदन के आलोक में इंटरेक्शन सह इंटरव्यू कार्यक्रम धुर्वा स्थित झारखंड जुडिशियल एकेडमी में 8, 9 और 10 जून तक चलेगा. इन विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रति कुलपति की नियुक्ति के लिए राज्यपाल द्वारा सर्च कमेटी का गठन किया गया है. इस सर्च कमेटी के अध्यक्ष झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं. इनके अलावा कमेटी में राज्य के कार्मिक सचिव और अन्य अनुभवी शिक्षाविद शामिल हैं.