रांची: राज्य के बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को ईडी की विशेष न्यायालय ने दोषी ठहराया है. अब 31 मार्च को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को ईडी के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने दोषी ठहराया है.
सजा के लिए 31 मार्च को सुनवाई होगी. मामले में सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व मंत्री एनोस एक्का अदालत में उपस्थित हुए. करीब एक दशक तक चले इस मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में एनोस एक्का पर लगभग 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की काली कमाई का आरोप है.
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर अब ईडी की कोर्ट में 21 करोड़ रुपए की काली कमाई अर्जित करने और उस काली कमाई को विभिन्न जगहों पर निवेश करने के मामले में दोषी करार दिया है.
वर्ष 2009 में झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ईडी ने यह केस टेक अप किया था, जिसमें वर्ष 2010 में कंप्लेंट फाइल किया गया था और 2011 में चार्ज फ्रेम किया गया था.
ईडी ने जांच के क्रम में यह पाया कि एनोस एक्का ने मंत्री रहते हुए करोड़ों रूपये का निवेश जमीन, घर, फ्लैट और अन्य सम्पतियों में किया था. ईडी ने 116 जमीन के दस्तावेज और कई फिक्स डिपॉजिट कोर्ट में प्रस्तुत किये हैं.
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वहीं इन दस्तावेजों और आरोपों को साबित करने के लिए 50 से ज्यादा गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाये गए.एनोस एक्का द्वारा अपने बचाव के लिए 70 से ज्यादा गवाह प्रस्तुत किये गए. पूर्व मंत्री एनोस एक्का जब पहली बार विधायक बने तो उनके पास मात्र 1 लाख रुपये थे और पैन कार्ड भी नहीं था लेकिन वह सत्ता में आए और सत्ता में आते ही उनकी संपत्ति करोड़ों में हो गई.