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रांची: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

सोनाहातू थाना क्षेत्र की नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को अदालत ने क्रमशः आजीवन कारावास और 20 साल की सजा सुनायी है.मामला साल 2018 का है.

सामूहिक दुष्कर्म
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Published : Mar 20, 2020, 6:43 PM IST

Updated : Mar 20, 2020, 6:55 PM IST

रांची: राजधानी की पोक्सो की विशेष अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को सजा सुनाई है. अदालत ने एक को आजीवन कारावास तो दूसरे को 20 वर्ष को सजा सुनाई है. पोक्सो के स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी संजय सिंह मुंडा को आजीवन कारावास और दीपक सिंह मुंडा को 20 साल की सजा सुनायी है.

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को सजा.

साथ ही दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 1 वर्ष की सजा भुगतनी होगी. मामले के दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश कराकर सजा सुनाई है.

दरअसल यह मामला साल 2018 का है. सोनाहातू थाना क्षेत्र की नाबालिग युवती शौच के लिए घर से बगल के खेत में गई थी. इसी बीच तीन अपराधियों ने मौका पाकर पीड़िता को दूर ले जाकर दुष्कर्म किया था.

वहीं इन अपराधियों ने घटना की जानकारी किसी को बताए जाने पर जान से मारने की धमकी भी पीड़िता को दिया था, जिससे डरी सहमी नाबालिग पीड़िता ने दो दिनों बाद घटना की जानकारी अपनी मां को दी.

यह भी पढ़ेंः नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 60 हजार जुर्माना

जिसके बाद सोनाहातू में अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. इस घटना में तीन आरोपी शामिल थे जिसमें एक आरोपी जुवेनाइल घोषित किया गया है, जिसका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है.

मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसके आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाया है.

रांची: राजधानी की पोक्सो की विशेष अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को सजा सुनाई है. अदालत ने एक को आजीवन कारावास तो दूसरे को 20 वर्ष को सजा सुनाई है. पोक्सो के स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी संजय सिंह मुंडा को आजीवन कारावास और दीपक सिंह मुंडा को 20 साल की सजा सुनायी है.

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को सजा.

साथ ही दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 1 वर्ष की सजा भुगतनी होगी. मामले के दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश कराकर सजा सुनाई है.

दरअसल यह मामला साल 2018 का है. सोनाहातू थाना क्षेत्र की नाबालिग युवती शौच के लिए घर से बगल के खेत में गई थी. इसी बीच तीन अपराधियों ने मौका पाकर पीड़िता को दूर ले जाकर दुष्कर्म किया था.

वहीं इन अपराधियों ने घटना की जानकारी किसी को बताए जाने पर जान से मारने की धमकी भी पीड़िता को दिया था, जिससे डरी सहमी नाबालिग पीड़िता ने दो दिनों बाद घटना की जानकारी अपनी मां को दी.

यह भी पढ़ेंः नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 60 हजार जुर्माना

जिसके बाद सोनाहातू में अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. इस घटना में तीन आरोपी शामिल थे जिसमें एक आरोपी जुवेनाइल घोषित किया गया है, जिसका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है.

मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसके आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाया है.

Last Updated : Mar 20, 2020, 6:55 PM IST
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