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झारखंड में सार्वजनिक रूप पर से होली मनाने पर रोक, रामनवमी और सरहुल पर नहीं निकलेगा जुलूस

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Published : Mar 27, 2021, 12:30 AM IST

झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने पर रोक लगा दी गई है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है. कंटेनमेंट जोन के बाहर पहले से दी गई छूट जारी रहेगी.

holi celebration in jharkhand during covid
झारखंड में सार्वजनिक होली मनाने पर रोक

रांची: झारखंड के लोगों को इस बार होली अपने परिवार के साथ ही मनानी होगी. सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने पर रोक लगा दी गई है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है. इसके अलावा सरहुल, शब-ए-बारात, रामनवमी, नवरात्रि और ईस्टर के त्योहार को भी सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी गई है. इस बार झारखंड में रामनवमी और सरहुल का जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा. कंटेनमेंट जोन के बाहर पहले से दी गई छूट जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें: गोद में बच्चा लेकर ड्यूटी करती है ये महिला पुलिसकर्मी, अपराधियों पर भी रखती हैं पैनी नजर

21 अगस्त 2020 को चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन को करना होगा फॉलो

मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर 21 अगस्त 2020 को चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन को फॉलो करना होगा. जिम, योगा सेंटर और धार्मिक स्थलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पूर्व में जारी एसओपी का पालन करना होगा. इन आदेशों का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह व्यवस्था अगले आदेश तक पूरे झारखंड में लागू रहेगी.

रांची: झारखंड के लोगों को इस बार होली अपने परिवार के साथ ही मनानी होगी. सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने पर रोक लगा दी गई है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है. इसके अलावा सरहुल, शब-ए-बारात, रामनवमी, नवरात्रि और ईस्टर के त्योहार को भी सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी गई है. इस बार झारखंड में रामनवमी और सरहुल का जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा. कंटेनमेंट जोन के बाहर पहले से दी गई छूट जारी रहेगी.

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21 अगस्त 2020 को चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन को करना होगा फॉलो

मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर 21 अगस्त 2020 को चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन को फॉलो करना होगा. जिम, योगा सेंटर और धार्मिक स्थलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पूर्व में जारी एसओपी का पालन करना होगा. इन आदेशों का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह व्यवस्था अगले आदेश तक पूरे झारखंड में लागू रहेगी.

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