रांची: झारखंड के लोगों को इस बार होली अपने परिवार के साथ ही मनानी होगी. सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने पर रोक लगा दी गई है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है. इसके अलावा सरहुल, शब-ए-बारात, रामनवमी, नवरात्रि और ईस्टर के त्योहार को भी सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी गई है. इस बार झारखंड में रामनवमी और सरहुल का जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा. कंटेनमेंट जोन के बाहर पहले से दी गई छूट जारी रहेगी.
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21 अगस्त 2020 को चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन को करना होगा फॉलो
मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर 21 अगस्त 2020 को चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन को फॉलो करना होगा. जिम, योगा सेंटर और धार्मिक स्थलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पूर्व में जारी एसओपी का पालन करना होगा. इन आदेशों का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह व्यवस्था अगले आदेश तक पूरे झारखंड में लागू रहेगी.