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रांचीः तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों की बढ़ी मुश्किलें, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू

टूरिस्ट वीजा लेकर धर्म-प्रचार करनेवाले तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. इनके ऊपर भादवि की धारा 188, 269, 270, 271, द फॉरनर्स एक्ट 1946 की धारा 13/14(बी)(सी) और द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत कार्रवाई की गयी है.

तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों की बढी मुश्किले
Tabligi Jamaat's news
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Published : Apr 18, 2020, 7:39 PM IST

रांची: टूरिस्ट वीजा लेकर धर्म-प्रचार करने वाले तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों की मुश्किलें बढ़ गयी है. सभी 17 विदेशी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. शनिवार को मामले के सभी आरोपियों को रिमांड पर ले लिया गया, लेकिन इन आरोपियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेजने की जगह खेलगांव के क्वॉरेंटाइन होम में ही रखा गया है.

देखें पूरी खबर

झारखंड में कोरोना संक्रमण का था पहला मामला

क्वॉरेंटाइन होम से जैसे ही निकलेंगे इन सभी को जेल भेज दिया जाएगा. आरोपियों को जूम एप्लिकेशन ( video conferencing) के माध्यम से होम क्वॉरेंटाइन से ही एक-एक करके मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने सभी आरोपियों का नाम पूछा. इसके बाद पुलिस की ओर से दिए गए रिमांड आवेदन को स्वीकृत किया. जानकारी हो कि हिंदपीढ़ी पुलिस ने छह स्थानीय लोगों के साथ इन विदेशी नागरिकों को 30 मार्च को यहां बड़ी मस्जिद से हिरासत में लेकर पृथकवास में भेजा था और बाद में इनमें से ही मलेशिया की एक 22 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पायी गयी थी. यह झारखंड में कोरोना संक्रमण का पहला मामला था.

ये भी पढ़ें-झारखंड में कोरोना संक्रमण के हालात पर विशेष बुलेटिन

इन धाराओं के तहत किया गया रिमांड
रिमांड पर लिए गये आरोपियों में लंदन का जाहेद कबीर, शिपहान हुसैन खान, यूके का महासीन अहमद, काजी दिलावर हुसैन, वेस्टइंडीज का फारूख अल्बर्ट खान, हॉलैंड का मो. सैफुल इस्लाम, त्रिनिदाद का नदीम खान, जांबिया का मूसा जालाब, फरमिंग सेसे, मलेशिया का सिति आयशा बिनती, नूर रशीदा बिनती, नूर हयाती बिनती अहमद, नूर कमरूजामा, महाजीर बीन खामीस, मो. शफीक और मो. अजीम शामिल है. तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिकों को भादवि की धारा 188, 269, 270, 271, द फॉरनर्स एक्ट 1946 की धारा 13/14(बी)(सी) और द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत रिमांड किया गया है. हिंदपीढ़ी थाना में 9 अप्रैल 2020 को नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

रांची: टूरिस्ट वीजा लेकर धर्म-प्रचार करने वाले तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों की मुश्किलें बढ़ गयी है. सभी 17 विदेशी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. शनिवार को मामले के सभी आरोपियों को रिमांड पर ले लिया गया, लेकिन इन आरोपियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेजने की जगह खेलगांव के क्वॉरेंटाइन होम में ही रखा गया है.

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क्वॉरेंटाइन होम से जैसे ही निकलेंगे इन सभी को जेल भेज दिया जाएगा. आरोपियों को जूम एप्लिकेशन ( video conferencing) के माध्यम से होम क्वॉरेंटाइन से ही एक-एक करके मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने सभी आरोपियों का नाम पूछा. इसके बाद पुलिस की ओर से दिए गए रिमांड आवेदन को स्वीकृत किया. जानकारी हो कि हिंदपीढ़ी पुलिस ने छह स्थानीय लोगों के साथ इन विदेशी नागरिकों को 30 मार्च को यहां बड़ी मस्जिद से हिरासत में लेकर पृथकवास में भेजा था और बाद में इनमें से ही मलेशिया की एक 22 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पायी गयी थी. यह झारखंड में कोरोना संक्रमण का पहला मामला था.

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इन धाराओं के तहत किया गया रिमांड
रिमांड पर लिए गये आरोपियों में लंदन का जाहेद कबीर, शिपहान हुसैन खान, यूके का महासीन अहमद, काजी दिलावर हुसैन, वेस्टइंडीज का फारूख अल्बर्ट खान, हॉलैंड का मो. सैफुल इस्लाम, त्रिनिदाद का नदीम खान, जांबिया का मूसा जालाब, फरमिंग सेसे, मलेशिया का सिति आयशा बिनती, नूर रशीदा बिनती, नूर हयाती बिनती अहमद, नूर कमरूजामा, महाजीर बीन खामीस, मो. शफीक और मो. अजीम शामिल है. तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिकों को भादवि की धारा 188, 269, 270, 271, द फॉरनर्स एक्ट 1946 की धारा 13/14(बी)(सी) और द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत रिमांड किया गया है. हिंदपीढ़ी थाना में 9 अप्रैल 2020 को नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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