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PM Modi Jharkhand visit: रांची एयरपोर्ट, राजभवन सहित पीएम के कारकेड रूट पर निजी ड्रोन पर प्रतिबंध, नो फ्लाई जोन घोषित

रांची में पीएम नरेंद्र मोदी के कारकेड रूट पर निजी ड्रोन पर प्रतिबंध लगाया गया है. रांची एयरपोर्ट, राजभवन सहित पीएम के कारकेड रूट को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है. Private drones banned on PM carcade route.

Private drones banned on PM Narendra Modi carcade route in Ranchi
रांची में पीएम नरेंद्र मोदी के कारकेड रूट पर निजी ड्रोन पर प्रतिबंध
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Nov 14, 2023, 7:34 PM IST

रांचीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को देखते हुए 14 और 15 नवंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रूट लाइन, राज भवन और बिरसा मुंडा पुरानी जेल क्षेत्र को ड्रोन के लिए नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है. इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं.

इसे भी पढ़ें- PM Modi Jharkhand visit: प्रधानमंत्री के आगमन पर रांची एयरपोर्ट पर सुरक्षा पुख्ता, डीजीपी समेत आलाधिकारियों ने लिया परिसर का जायजा

प्रशासन द्वारा आदेश जारीः रांची डीसी और एसएसपी के द्वारा जारी किए गए संयुक्त आदेश में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रूट लाइन, राज भवन और बिरसा मुंडा पुरानी जेल क्षेत्र को ड्रोन के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है. इस क्षेत्र में कोई भी अपने निजी कार्य के लिए ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करेगा. ऐसा पाये जाने पर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

इन क्षेत्रों में लगा है प्रतिबंधः जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची से हिनू चौक, हिनू चौक से सैटेलाइट चौक, सैटेलाइट चौक से अरगोड़ा चौक, न्यू मार्केट चौक से जस्टिस एलपीएन सहदेव चौक और रणधीर वर्मा चौक से राजभवन तक संपूर्ण रोड को ड्रोन के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है. राज भवन और बिरसा मुंडा पुरानी जेल क्षेत्र को ड्रोन के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है. इसके साथ ही राज भवन से रणधीर वर्मा चौक और एसएसपी आवास चौक से कचहरी चौक, जेल मोड़ से बिरसा मुंडा पुराना जेल क्षेत्र को भी संपूर्ण रूप को ड्रोन के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है. ड्रोन के लिए जारी प्रतिबंध 14 नवंबर की शाम छह बजे से लेकर 15 नवंबर के रात्रि के 11:00 बजे तक लागू रहेगा.

रांचीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को देखते हुए 14 और 15 नवंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रूट लाइन, राज भवन और बिरसा मुंडा पुरानी जेल क्षेत्र को ड्रोन के लिए नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है. इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं.

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प्रशासन द्वारा आदेश जारीः रांची डीसी और एसएसपी के द्वारा जारी किए गए संयुक्त आदेश में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रूट लाइन, राज भवन और बिरसा मुंडा पुरानी जेल क्षेत्र को ड्रोन के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है. इस क्षेत्र में कोई भी अपने निजी कार्य के लिए ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करेगा. ऐसा पाये जाने पर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

इन क्षेत्रों में लगा है प्रतिबंधः जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची से हिनू चौक, हिनू चौक से सैटेलाइट चौक, सैटेलाइट चौक से अरगोड़ा चौक, न्यू मार्केट चौक से जस्टिस एलपीएन सहदेव चौक और रणधीर वर्मा चौक से राजभवन तक संपूर्ण रोड को ड्रोन के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है. राज भवन और बिरसा मुंडा पुरानी जेल क्षेत्र को ड्रोन के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है. इसके साथ ही राज भवन से रणधीर वर्मा चौक और एसएसपी आवास चौक से कचहरी चौक, जेल मोड़ से बिरसा मुंडा पुराना जेल क्षेत्र को भी संपूर्ण रूप को ड्रोन के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है. ड्रोन के लिए जारी प्रतिबंध 14 नवंबर की शाम छह बजे से लेकर 15 नवंबर के रात्रि के 11:00 बजे तक लागू रहेगा.

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