रांचीः नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी छोटूवा उर्फ प्रताप लोहरा को पोक्सो की स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इससे पहले अदालत 14 जून को सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया था. सिल्ली थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और मामला सोनाहातू थाना में दर्ज किया गया था.
इसे भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने ठहराया दोषी, 17 जून को होगी सजा की बिंदु पर सुनवाई
इससे पहले मंगलवार 14 जून को हुई मामले की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी छोटूवा उर्फ प्रताप लोहरा को पोक्सो की स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया था. अदालत ने IPC की धारा 363,376 और पॉक्सो 4 में दोषी पाया है. अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच लोगों की गवाही हुई. गवाहों और सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने आरोपी प्रताप लोहरा को दोषी करार दिया. पोक्सो कोर्ट के विशेष जज आसिफ इकबाल की अदालत में ये सुनवाई हुई थी और सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 जून की तिथि निर्धारित की गयी थी.
2019 का मामलाः 10 मई 2019 को सोनाहातू थाना क्षेत्र की नाबालिग देर रात शौच के लिए घर से बाहर निकली थी. इस दौरान आरोपी प्रताप लोहरा ने पीड़िता के मुंह पर पट्टी बांधकर मोटरसाइकिल से अगवा कर लिया. आरोपी नाबालिग को सिल्ली ले गया और वहीं पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इतना ही नहीं आरोपी द्वारा पीड़िता को इसका जिक्र किसी से करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गयी. इसके बाद परिजनों ने सोनाहातू थाना में केस दर्ज कराया हालांकि दुष्कर्म की घटना को सिल्ली थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया था.