रांचीः नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी छोटूवा उर्फ प्रताप लोहरा को पोक्सो की स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया है. अदालत 17 जून को सजा की बिंदु पर सुनवाई करेगी. सिल्ली थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और मामला सोनाहातू थाना में दर्ज हुआ था. ये पूरा मामला साल 2019 का है.
इसे भी पढ़ें- पति को बंधक बना पत्नी से गैंगरेप में 10 लोगों को 25 वर्ष की कैद, अदालत ने जुर्माना भी लगाया
अदालत ने IPC की धारा 363,376 और पॉक्सो 4 में दोषी पाया है. अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच लोगों की गवाही हुई. गवाहों और सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने आरोपी प्रताप लोहरा को दोषी करार दिया. मंगलवार को पोक्सो कोर्ट के विशेष जज आसिफ इकबाल की अदालत में ये सुनवाई हुई. कोर्ट आरोपी की सजा की बिंदु पर 17 जून को सुनवाई करेगा.
क्या है मामलाः 10 मई 2019 को सोनाहातू थाना क्षेत्र की नाबालिग देर रात शौच के लिए घर से बाहर निकली थी. इस दौरान आरोपी प्रताप लोहरा ने पीड़िता के मुंह पर पट्टी बांधकर मोटरसाइकिल से अगवा कर लिया. आरोपी नाबालिग को सिल्ली ले गया और वहीं पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इतना ही नहीं आरोपी द्वारा पीड़िता को इसका जिक्र किसी से करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गयी. इसके बाद परिजनों ने सोनाहातू थाना में केस दर्ज कराया हालांकि दुष्कर्म की घटना को सिल्ली थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया था.