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आयुष्मान योजना का भुगतान नहीं होने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, पीआईएल दायर

झारखंड में आयुष्मान योजना (Pradhan Mantri Ayushman Yojana) से जुड़े अस्पतालों का बकाया अरसे से लंबित है. अब यह मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंच (PIL in Jharkhand High Court ) गया है. अशोक कुमार मिश्र ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अस्पतालों में लंबित राशि के भुगतान नहीं हो रहा है.

PIL in Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 9, 2022, 10:53 PM IST

रांची: झारखंड में आयुष्मान योजना (Pradhan Mantri Ayushman Yojana) से जुड़े अस्पतालों का बकाया भुगतान अभी तक नहीं हो सका है. इसका मामला अब झारखंड हाई कोर्ट पहुंच (PIL in Jharkhand High Court ) गया है. आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों की राशि को समायोजित करने में हो रहे विलंब की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता अशोक कुमार मिश्र ने अदालत से बताया है कि आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों को उनके बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, इससे कई अस्पताल अब इस योजना के तहत इलाज नहीं कर रहे है. इस कारण राज्य की गरीब जनता को काफी परेशानी हो रही है.

ये भी पढ़ें-रांची में हुई हिंसा का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, जनहित याचिका दायर कर एनआईए से जांच की मांग

याचिकाकर्ता अशोक कुमार मिश्र ने जनहित याचिका दायर कर झारखंड हाई कोर्ट को बताया कि अस्पतालों से भेजे जा रहे दावों को लटकाया जा रहा है और राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. अदालत से इस पूरे मामले की जांच कराने का आग्रह किया गया है ताकि आम लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके और गरीबों के लिए शुरू की गई यह योजना सफल हो सके. बता दें कि झरखंड में इस योजना का नाम आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जनारोग्य योजना AB-MJAY कर दिया गया है.

रांची: झारखंड में आयुष्मान योजना (Pradhan Mantri Ayushman Yojana) से जुड़े अस्पतालों का बकाया भुगतान अभी तक नहीं हो सका है. इसका मामला अब झारखंड हाई कोर्ट पहुंच (PIL in Jharkhand High Court ) गया है. आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों की राशि को समायोजित करने में हो रहे विलंब की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता अशोक कुमार मिश्र ने अदालत से बताया है कि आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों को उनके बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, इससे कई अस्पताल अब इस योजना के तहत इलाज नहीं कर रहे है. इस कारण राज्य की गरीब जनता को काफी परेशानी हो रही है.

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याचिकाकर्ता अशोक कुमार मिश्र ने जनहित याचिका दायर कर झारखंड हाई कोर्ट को बताया कि अस्पतालों से भेजे जा रहे दावों को लटकाया जा रहा है और राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. अदालत से इस पूरे मामले की जांच कराने का आग्रह किया गया है ताकि आम लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके और गरीबों के लिए शुरू की गई यह योजना सफल हो सके. बता दें कि झरखंड में इस योजना का नाम आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जनारोग्य योजना AB-MJAY कर दिया गया है.

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