रांची: झारखंड हाईकोर्ट में रांची सदर अस्पताल में ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक लगाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कोविड-19 संक्रमित मरीज को अब ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी. रांची सदर अस्पताल में संक्रमित मरीजों को निर्बाध रूप से ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए सिंगापुर से ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक मंगाया गया है. शीघ्र उसे इंस्टॉल कर लिया जाएगा, जिससे सदर अस्पताल में मरीजों को निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी. किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी. अदालत ने राज्य सरकार को इस इंस्टॉल कर कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी.
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झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि, झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन न्यायाधीश, सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में रांची के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक से संक्रमित मरीजों को निर्बाध रूप से ऑक्सीजन आपूर्ति करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश ने अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
इटकी के कोविड-19 केयर सेंटर में भी लगेगा ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक
अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि सिंगापुर से 2 ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक मंगाया गया है, जिसमें एक टैंक रांची के सदर अस्पताल में लगाया जाएगा जिससे कि सदर अस्पताल में जो कोविड-19 वार्ड बनाया गया है, उसमें संक्रमित मरीजों को बेड पर पाइप के माध्यम से निर्बाध रूप से ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकेगी. दूसरा ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक इटकी कोविड-19 केयर सेंटर में लगेगा. अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर उन्हें शीघ्र इसे इंस्टॉल कर अदालत को जानकारी देने का निर्देश दिया है.
यह है मामला
बता दें कि सदर अस्पताल को अच्छे से चलाने को लेकर याचिकाकर्ता ज्योति शर्मा की ओर से दायर अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व में राज्य सरकार ने अदालत को बताया था कि वहां पर कोविड-19 केयर सेंटर बनाया गया है, जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को सदर अस्पताल में ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक लगाकर पाइप के माध्यम से मरीजों को ऑक्सीजन देने का निर्देश दिया था.