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एक स्टेशन एक उत्पाद योजनाः स्टेशनों पर स्टाल के लिए 23 तक कर सकते हैं आवेदन, ये हैं पात्रता की शर्तें

केंद्रीय बजट 2022 में घोषित एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का लाभ अब रांची रेल मंडल के स्टेशनों पर भी मिलेगा. इसके लिए जो व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर स्टाल लगाना चाहता है 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकेगा.

One Station One Product Scheme apply for stall at ranchi railway division station till April 23
एक स्टेशन एक उत्पाद योजनाः स्टेशनों पर स्टाल के लिए 23 तक कर सकते हैं आवेदन
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Published : Apr 21, 2022, 10:41 PM IST

रांची: केंद्रीय बजट में घोषित एक स्टेशन एक उत्पाद योजना (One Station One Product Scheme) की रांची रेल मंडल के स्टेशनों पर शुरुआत की गई. इसके अंतर्गत देशभर के रेलवे स्टेशनों पर क्षेत्र विशेष के खास उत्पादों, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प, हथकरघा आदि की बिक्री के लिए चरणबद्ध तरीके से स्टाल लगाए जाने शुरू हो गए. 25 मार्च 2022 को भारतीय रेल के 19 स्टेशनों पर इस योजना की शुरुआत की गई थी. इसी कड़ी में योजना का अब 69 अन्य स्टेशनों पर विस्तार कर दिया गया है. अब रांची रेल मंडल के 15 स्टेशन पर भी इस योजना की शुरुआत की जानी है. इसी के साथ योजना की लोकप्रियता को देखते हुए अब इसे भारतीय रेल के 1000 स्टेशनों तक बढ़ाने की योजना है.

ये भी पढ़ें-union budget railway : 400 नई वंदे भारत ट्रेन, 'एक स्टेशन-एक उत्पाद' योजना की शुरुआत


एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत रांची रेल मंडल के 15 स्टेशनों का चयन किया जाना है. वर्तमान में तसर सिल्क उत्पाद कि प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रांची रेलवे स्टेशन पर JHARCRAFT (झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड) की अस्थायी 15 दिवसीय स्टाल लगाई गई है. मंडल में इस योजना का संचालन वरिष्ठ मंडल यातायात प्रबंधक कार्यालय द्वारा किया जा रहा है. इच्छुक व्यवसायी स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर स्टॉल लगाने के लिए वरिष्ठ मंडल यातायात प्रबन्धक कार्यालय, हटिया से जानकारी प्राप्त कर 23 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. स्टॉल के माध्यम से रेलवे स्टेशन पर यात्री वहां के खास उत्पाद के बारे में जानकारी हासिल कर उसे आसानी से खरीद सकेंगे. इससे उत्पाद का प्रचार और रोजगार दोनों ही बढ़ेगा

One Station One Product Scheme apply for stall at ranchi railway division station till April 23
एक स्टेशन एक उत्पाद योजनाः स्टेशनों पर स्टाल के लिए 23 तक कर सकते हैं आवेदन
आवेदन के लिए अहर्ता इस प्रकार है1) आवेदक, विकास आयुक्त हस्तशिल्प, विकास आयुक्त हथकरघा या राज्य/केंद्र सरकार प्राधिकरण द्वारा जारी कारीगर बुनकर पहचानपत्र धारक हो.2) वैसे आदिवासी कारीगर/बुनकर/शिल्पकार जो TRIFED में नामांकित/पंजीकृत हों3) पंजीकृत स्वयं सहायता समूह4) एम एस एम ई (MSME). के तहत पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम

रांची: केंद्रीय बजट में घोषित एक स्टेशन एक उत्पाद योजना (One Station One Product Scheme) की रांची रेल मंडल के स्टेशनों पर शुरुआत की गई. इसके अंतर्गत देशभर के रेलवे स्टेशनों पर क्षेत्र विशेष के खास उत्पादों, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प, हथकरघा आदि की बिक्री के लिए चरणबद्ध तरीके से स्टाल लगाए जाने शुरू हो गए. 25 मार्च 2022 को भारतीय रेल के 19 स्टेशनों पर इस योजना की शुरुआत की गई थी. इसी कड़ी में योजना का अब 69 अन्य स्टेशनों पर विस्तार कर दिया गया है. अब रांची रेल मंडल के 15 स्टेशन पर भी इस योजना की शुरुआत की जानी है. इसी के साथ योजना की लोकप्रियता को देखते हुए अब इसे भारतीय रेल के 1000 स्टेशनों तक बढ़ाने की योजना है.

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एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत रांची रेल मंडल के 15 स्टेशनों का चयन किया जाना है. वर्तमान में तसर सिल्क उत्पाद कि प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रांची रेलवे स्टेशन पर JHARCRAFT (झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड) की अस्थायी 15 दिवसीय स्टाल लगाई गई है. मंडल में इस योजना का संचालन वरिष्ठ मंडल यातायात प्रबंधक कार्यालय द्वारा किया जा रहा है. इच्छुक व्यवसायी स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर स्टॉल लगाने के लिए वरिष्ठ मंडल यातायात प्रबन्धक कार्यालय, हटिया से जानकारी प्राप्त कर 23 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. स्टॉल के माध्यम से रेलवे स्टेशन पर यात्री वहां के खास उत्पाद के बारे में जानकारी हासिल कर उसे आसानी से खरीद सकेंगे. इससे उत्पाद का प्रचार और रोजगार दोनों ही बढ़ेगा

One Station One Product Scheme apply for stall at ranchi railway division station till April 23
एक स्टेशन एक उत्पाद योजनाः स्टेशनों पर स्टाल के लिए 23 तक कर सकते हैं आवेदन
आवेदन के लिए अहर्ता इस प्रकार है1) आवेदक, विकास आयुक्त हस्तशिल्प, विकास आयुक्त हथकरघा या राज्य/केंद्र सरकार प्राधिकरण द्वारा जारी कारीगर बुनकर पहचानपत्र धारक हो.2) वैसे आदिवासी कारीगर/बुनकर/शिल्पकार जो TRIFED में नामांकित/पंजीकृत हों3) पंजीकृत स्वयं सहायता समूह4) एम एस एम ई (MSME). के तहत पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम
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