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अखबार के माध्यम से प्रतिवादियों तक नोटिस पहुंचाया, छठी जेपीएससी के परिणाम मामले में हुई सुनवाई

छठी जेपीएससी के परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस याचिका में प्रतिवादी बनाए गए करीब 326 लोगों को अखबार के माध्यम से नोटिस पहुंचाया गया. इसके बाद सभी के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अपने मुवक्किल का पक्ष रखा. अब मामले की अगली सुनवाई नए साल की 18 तारीख को होगी. वहीं संगीत शिक्षक को हटाने के मामले में सनवाई के बाद कोर्ट ने 14 दिसंबर को अगली तारीख तय कर दी है.

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Published : Nov 11, 2020, 8:52 PM IST

Notice sent to the defendants through newspaper in six jpsc case
अखबार के माध्यम से प्रतिवादियों तक नोटिस पहुंचाया

रांची: छठी जेपीएससी के परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक साथ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सभी चयनित उम्मीदवारों के अधिवक्ताओं ने अपने मुवक्किल का पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी 2021 को तय की गई है.

326 लोगों को बनाया गया है प्रतिवादी
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी के परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली लगभग 16 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता दिलीप कुमार एवं अन्य की ओर से छठी जेपीएससी में चयनित करीब 326 उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाया गया है. सभी चयनित उम्मीदवारों की ओर से अधिवक्ता अदालत में पेश हुए. अदालत ने सभी को 18 जनवरी से पूर्व अपना पक्ष पेश करने को कहा है. इसी के साथ अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 जनवरी तय कर दी है.

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कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 18 जनवरी तय की
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि याचिकाकर्ता दिलीप कुमार एवं अन्य कई ने छठी जेपीएससी के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. पूर्व में अदालत ने सुनवाई के बाद प्रार्थी को सभी चयनित उम्मीदवारों को समाचार पत्र के माध्यम से नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रार्थी ने सभी को समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी कराया. हाई कोर्ट के इसी नोटिस के आधार पर सभी चयनित उम्मीदवार जिसे प्रतिवादी बनाया गया है. उनकी ओर से अधिवक्ता अदालत में उपस्थित हुए. अदालत ने सभी को अपना पक्ष पेश करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को तय की है.

संगीत शिक्षक को हटाने के मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में कई जिलों के स्कूलों में संगीत शिक्षकों को हटाने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार के आदेश पर लगाई गई रोक को अगले आदेश तक के लिए जारी रखा है. वहीं राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग के जवाब पर याचिकाकर्ता को अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.

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लेक्चरर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 26 को

झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2018 में निकाले गए लेक्चरर पद की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर तय कर दी है. साथ ही अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मांग की से इनकार कर दिया.

दरअसल, राज्य के विभिन्न कॉलेजों में लेक्चरर की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2018 में विज्ञापन निकाला गया था. इस विज्ञापन में दिए गए नियमों को गलत बताते हुए उसे चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और विस्तृत सुनवाई के लिए 26 नवंबर का तारीख तय की.

रांची: छठी जेपीएससी के परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक साथ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सभी चयनित उम्मीदवारों के अधिवक्ताओं ने अपने मुवक्किल का पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी 2021 को तय की गई है.

326 लोगों को बनाया गया है प्रतिवादी
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी के परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली लगभग 16 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता दिलीप कुमार एवं अन्य की ओर से छठी जेपीएससी में चयनित करीब 326 उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाया गया है. सभी चयनित उम्मीदवारों की ओर से अधिवक्ता अदालत में पेश हुए. अदालत ने सभी को 18 जनवरी से पूर्व अपना पक्ष पेश करने को कहा है. इसी के साथ अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 जनवरी तय कर दी है.

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कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 18 जनवरी तय की
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि याचिकाकर्ता दिलीप कुमार एवं अन्य कई ने छठी जेपीएससी के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. पूर्व में अदालत ने सुनवाई के बाद प्रार्थी को सभी चयनित उम्मीदवारों को समाचार पत्र के माध्यम से नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रार्थी ने सभी को समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी कराया. हाई कोर्ट के इसी नोटिस के आधार पर सभी चयनित उम्मीदवार जिसे प्रतिवादी बनाया गया है. उनकी ओर से अधिवक्ता अदालत में उपस्थित हुए. अदालत ने सभी को अपना पक्ष पेश करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को तय की है.

संगीत शिक्षक को हटाने के मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में कई जिलों के स्कूलों में संगीत शिक्षकों को हटाने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार के आदेश पर लगाई गई रोक को अगले आदेश तक के लिए जारी रखा है. वहीं राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग के जवाब पर याचिकाकर्ता को अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.

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लेक्चरर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 26 को

झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2018 में निकाले गए लेक्चरर पद की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर तय कर दी है. साथ ही अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मांग की से इनकार कर दिया.

दरअसल, राज्य के विभिन्न कॉलेजों में लेक्चरर की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2018 में विज्ञापन निकाला गया था. इस विज्ञापन में दिए गए नियमों को गलत बताते हुए उसे चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और विस्तृत सुनवाई के लिए 26 नवंबर का तारीख तय की.

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