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नक्सली कुंदन पाहन को झटका, एनआईए कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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Published : Jan 20, 2022, 9:47 PM IST

आत्मसमर्पण कर चुके झारखंड के कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन को अदालत के झटका लगा है. एनआईए कोर्ट ने दाखिल नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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नक्सली कुंदन पाहन

रांचीः सरेंडर कर चुका नक्सली कुंदन पाहन को कोर्ट ने झटका लगा है. अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी खारिज कर दी है. एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद बीते 17 दिसंबर को 12 जनवरी तक के लिए अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. लेकिन 12 जनवरी को अदालत नहीं बैठी और अगली तारीख 20 जनवरी निर्धारित की गई थी.

इसे भी पढ़ें- कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 20 जनवरी को हो सकता है फैसला

नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर 20 जनवरी यानी गुरुवार को सुनवाई हुई. जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर ने कहा कि मेरे मुवक्किल पर सीधा आरोप नहीं बन रहा है, इसको देखते हुए उसे जमानत की सुविधा प्रदान की जाए. जबकि इसका विरोध एनआईए के विशेष लोक अभियोजक ने पहले ही किया था. इसके बाद अदालत ने अपना फैसला देते हुए एनआईए कोर्ट ने नक्सली कुंदन पाहन जमानत याचिका खारिज की.



यहां बता दें कि नक्सली कुंदन पाहन ने पूर्व मंत्री सह तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड से जुड़े स्पेशल एनआईए कांड संख्या 1/17 मामले में बीते 10 जून को जमानत याचिका दाखिल की थी. इस मामले में वह 2017 से लगातार जेल में हैं. इसी मामले में सूबे के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर भी जेल में हैं. रमेश सिंह मुंडा की हत्या 9 जुलाई 2008 को हाई स्कूल बुंडू में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान गोली मारकर कर दी गई थी. साल 2017 में झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत नक्सली कुंदन पाहन ने अपने हथियार डाल दिए थे, तब से वो अब तक जेल में ही बंद है.

रांचीः सरेंडर कर चुका नक्सली कुंदन पाहन को कोर्ट ने झटका लगा है. अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी खारिज कर दी है. एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद बीते 17 दिसंबर को 12 जनवरी तक के लिए अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. लेकिन 12 जनवरी को अदालत नहीं बैठी और अगली तारीख 20 जनवरी निर्धारित की गई थी.

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नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर 20 जनवरी यानी गुरुवार को सुनवाई हुई. जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर ने कहा कि मेरे मुवक्किल पर सीधा आरोप नहीं बन रहा है, इसको देखते हुए उसे जमानत की सुविधा प्रदान की जाए. जबकि इसका विरोध एनआईए के विशेष लोक अभियोजक ने पहले ही किया था. इसके बाद अदालत ने अपना फैसला देते हुए एनआईए कोर्ट ने नक्सली कुंदन पाहन जमानत याचिका खारिज की.



यहां बता दें कि नक्सली कुंदन पाहन ने पूर्व मंत्री सह तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड से जुड़े स्पेशल एनआईए कांड संख्या 1/17 मामले में बीते 10 जून को जमानत याचिका दाखिल की थी. इस मामले में वह 2017 से लगातार जेल में हैं. इसी मामले में सूबे के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर भी जेल में हैं. रमेश सिंह मुंडा की हत्या 9 जुलाई 2008 को हाई स्कूल बुंडू में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान गोली मारकर कर दी गई थी. साल 2017 में झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत नक्सली कुंदन पाहन ने अपने हथियार डाल दिए थे, तब से वो अब तक जेल में ही बंद है.

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