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जमीन घोटाला मामला, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख तय - रांची न्यूज

जमीन घोटाला मामले के आरोपी छवि रंजन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. चेसायर होम जमीन मामले में जमानत के लिए सुनवाई की अगली तारीख 20 अक्टूबर तय की गई है. Chhavi Ranjan bail plea.

Chhavi Ranjan bail plea
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 17, 2023, 9:42 PM IST

रांची: जमीन घोटाला के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की मुश्किलें बरकरार हैं. आज पीएमएल स्पेशल कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन ईडी के अधिवक्ता की ओर से बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया. इस आधार पर सुनवाई की अगली तारीश 20 अक्टूबर तय की गई है.

ये भी पढ़ें- Land Scam Case In Ranchi: निलंबित आईएएस छवि रंजन को ईडी कोर्ट से लगा झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

चेशायर होम रोड की जमीन के कागजात की हेराफेरी कर खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में जमानत के लिए याचिका दी गई है. हालांकि यह तय है कि दुर्गा पूजा भी उनको जेल में ही काटना होगा. क्योंकि सेना से जुड़ी जमीन मामले में उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है. 2011 बैच के आईएएस छवि रंजन पिछले मई माह से न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं.

बरियातू में सेना की जमीन के कागजात की हेराफेरी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को पहले ही झटका लग चुका है. इससे जुड़ी उनकी जमानत याचिका ईडी कोर्ट के साथ-साथ हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है. 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में उनके वकील ने दलील दी थी कि तय समय के भीतर उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं हुआ है. इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. जवाब में ईडी के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के बताया था कि आरोप पत्र दाखिल हो चुका है. दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने छवि रंजन की याचिका को खारिज कर दिया था.

आपको बता दें कि 4 मई 2023 को पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. 10 दिन तक रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद से छवि रंजन न्यायिक हिरासत में हैं. जमीन घोटाला मामले में प्रदीप बागची, बड़गाईं अंचल का राजस्व उप निरीक्षण भानु प्रताप, कारोबारी अमित अग्रवाल, दिलीप घोष समेत कई जालसाज सलाखों के पीछे हैं.

रांची: जमीन घोटाला के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की मुश्किलें बरकरार हैं. आज पीएमएल स्पेशल कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन ईडी के अधिवक्ता की ओर से बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया. इस आधार पर सुनवाई की अगली तारीश 20 अक्टूबर तय की गई है.

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चेशायर होम रोड की जमीन के कागजात की हेराफेरी कर खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में जमानत के लिए याचिका दी गई है. हालांकि यह तय है कि दुर्गा पूजा भी उनको जेल में ही काटना होगा. क्योंकि सेना से जुड़ी जमीन मामले में उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है. 2011 बैच के आईएएस छवि रंजन पिछले मई माह से न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं.

बरियातू में सेना की जमीन के कागजात की हेराफेरी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को पहले ही झटका लग चुका है. इससे जुड़ी उनकी जमानत याचिका ईडी कोर्ट के साथ-साथ हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है. 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में उनके वकील ने दलील दी थी कि तय समय के भीतर उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं हुआ है. इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. जवाब में ईडी के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के बताया था कि आरोप पत्र दाखिल हो चुका है. दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने छवि रंजन की याचिका को खारिज कर दिया था.

आपको बता दें कि 4 मई 2023 को पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. 10 दिन तक रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद से छवि रंजन न्यायिक हिरासत में हैं. जमीन घोटाला मामले में प्रदीप बागची, बड़गाईं अंचल का राजस्व उप निरीक्षण भानु प्रताप, कारोबारी अमित अग्रवाल, दिलीप घोष समेत कई जालसाज सलाखों के पीछे हैं.

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