रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की प्रतिनुक्ति के लिए मानक तय कर दिए गए हैं. अब नए मानकों के अनुसार ही मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति दी जाएगी.
नए नियम के मुताबिक झारखंड पुलिस के सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर के पद नियुक्ति पुलिस मुख्यालय में होने के लिए पांच मानक तय किए गए हैं. जिनमें 2015 से अब तक रांची जिला बल या किसी भी पुलिस इकाई में पदस्थापित पुलिसकर्मी या आपराधिक इतिहास वाले पुलिसकर्मियों को मुख्यालय में नहीं रखा जाएगा. पुलिस मुख्यालय के डीआईजी कार्मिक ने जिलों के एसपी से पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति के लिए मनोनयन मांगा है, उसमें तय बिंदुओं का ख्याल रखना होगा.
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क्या है मानक
- वैसे पुलिस पदाधिकारी या कर्मी जो साल 2015 से अब तक रांची जिला बल या रांची अंतर्गत किसी कार्यालय में प्रयुक्त नहीं रहे हो
- पदाधिकारी या कर्मी के खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास ना हो
- पूर्व में कभी भी उनकी प्रतिनियुक्ति पुलिस मुख्यालय में ना रही हो
- पदाधिकारी व कर्मी के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई लंबित ना हो
- वैसे आरक्षी या जमादार जो कंप्यूटर से संबंधित कार्य एवं कार्यालय कार्य की अनुभव रखते हो
गौरतलब है कि बीते कुछ महीने पूर्व पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित 60 से अधिक पुलिसकर्मियों की सेवा उनके मूल विभाग को वापस कर दी गई थी. पुलिस मुख्यालय ने अब नए सिरे से पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की मांग सभी जिलों के एसपी और वाहनियों से की है.