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पुलिस अफसरों के लिए तय किए मानक, आपराधिक इतिहास वाले पुलिकर्मियों की मुख्यालय में नहीं होगी पोस्टिंग - Guidelines for police officers with criminal history

रांची में झारखंड पुलिस के सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर के पद नियुक्ति पुलिस मुख्यालय में होने के लिए पांच मानक तय किए गए हैं. बताया जा रहा है कि कोई भी अपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए.

Five standards have been fixed for the appointment of Inspector in ranchi
इंस्पेक्टर के पद नियुक्ति के लिए किए गए हैं पांच मानक तय
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Published : Jun 9, 2020, 8:57 PM IST

रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की प्रतिनुक्ति के लिए मानक तय कर दिए गए हैं. अब नए मानकों के अनुसार ही मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति दी जाएगी.

नए नियम के मुताबिक झारखंड पुलिस के सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर के पद नियुक्ति पुलिस मुख्यालय में होने के लिए पांच मानक तय किए गए हैं. जिनमें 2015 से अब तक रांची जिला बल या किसी भी पुलिस इकाई में पदस्थापित पुलिसकर्मी या आपराधिक इतिहास वाले पुलिसकर्मियों को मुख्यालय में नहीं रखा जाएगा. पुलिस मुख्यालय के डीआईजी कार्मिक ने जिलों के एसपी से पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति के लिए मनोनयन मांगा है, उसमें तय बिंदुओं का ख्याल रखना होगा.

ये भी पढ़ें- झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1330, राज्य में मंगलवार को कोरोना से 8वीं मौत

क्या है मानक

  • वैसे पुलिस पदाधिकारी या कर्मी जो साल 2015 से अब तक रांची जिला बल या रांची अंतर्गत किसी कार्यालय में प्रयुक्त नहीं रहे हो
  • पदाधिकारी या कर्मी के खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास ना हो
  • पूर्व में कभी भी उनकी प्रतिनियुक्ति पुलिस मुख्यालय में ना रही हो
  • पदाधिकारी व कर्मी के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई लंबित ना हो
  • वैसे आरक्षी या जमादार जो कंप्यूटर से संबंधित कार्य एवं कार्यालय कार्य की अनुभव रखते हो


गौरतलब है कि बीते कुछ महीने पूर्व पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित 60 से अधिक पुलिसकर्मियों की सेवा उनके मूल विभाग को वापस कर दी गई थी. पुलिस मुख्यालय ने अब नए सिरे से पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की मांग सभी जिलों के एसपी और वाहनियों से की है.

रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की प्रतिनुक्ति के लिए मानक तय कर दिए गए हैं. अब नए मानकों के अनुसार ही मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति दी जाएगी.

नए नियम के मुताबिक झारखंड पुलिस के सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर के पद नियुक्ति पुलिस मुख्यालय में होने के लिए पांच मानक तय किए गए हैं. जिनमें 2015 से अब तक रांची जिला बल या किसी भी पुलिस इकाई में पदस्थापित पुलिसकर्मी या आपराधिक इतिहास वाले पुलिसकर्मियों को मुख्यालय में नहीं रखा जाएगा. पुलिस मुख्यालय के डीआईजी कार्मिक ने जिलों के एसपी से पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति के लिए मनोनयन मांगा है, उसमें तय बिंदुओं का ख्याल रखना होगा.

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क्या है मानक

  • वैसे पुलिस पदाधिकारी या कर्मी जो साल 2015 से अब तक रांची जिला बल या रांची अंतर्गत किसी कार्यालय में प्रयुक्त नहीं रहे हो
  • पदाधिकारी या कर्मी के खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास ना हो
  • पूर्व में कभी भी उनकी प्रतिनियुक्ति पुलिस मुख्यालय में ना रही हो
  • पदाधिकारी व कर्मी के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई लंबित ना हो
  • वैसे आरक्षी या जमादार जो कंप्यूटर से संबंधित कार्य एवं कार्यालय कार्य की अनुभव रखते हो


गौरतलब है कि बीते कुछ महीने पूर्व पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित 60 से अधिक पुलिसकर्मियों की सेवा उनके मूल विभाग को वापस कर दी गई थी. पुलिस मुख्यालय ने अब नए सिरे से पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की मांग सभी जिलों के एसपी और वाहनियों से की है.

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