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न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को मिली राहत, पैसे निकालने की मिली इजाजत - NEW INDIA CO OPERATIVE BANK

आरबीआई ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को 27 फरवरी से 25,000 रुपये तक निकालने की अनुमति दे दी.

RBI
प्रतीकात्मक फोटो (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 25, 2025, 9:35 AM IST

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को 27 फरवरी से 25,000 रुपये तक निकालने की अनुमति दे दी. इससे पहले 13 फरवरी को केंद्रीय बैंक ने मुंबई स्थित सहकारी बैंक पर सभी समावेशी निर्देश (एआईडी) लागू किए थे और बैंक को निर्देश दिया था कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे. इस छूट के साथ, कुल जमाकर्ताओं में से 50 फीसदी से अधिक अपनी पूरी शेष राशि निकाल सकेंगे और शेष जमाकर्ता अपने जमा खातों से 25,000 रुपये तक निकाल सकेंगे.

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि रिजर्व बैंक ने प्रशासक के परामर्श से बैंक की तरलता स्थिति की समीक्षा करने के बाद 27 फरवरी, 2025 से प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपये तक की जमा निकासी की अनुमति देने का फैसला किया है. उपरोक्त छूट के साथ कुल जमाकर्ताओं में से 50 फीसदी से अधिक अपनी पूरी शेष राशि निकाल सकेंगे और शेष जमाकर्ता अपने जमा खातों से 25,000 रुपये तक निकाल सकेंगे. जमाकर्ता इस निकासी के लिए बैंक की शाखा के साथ-साथ एटीएम चैनल का भी उपयोग कर सकते हैं, हालांकि, निकाली जा सकने वाली कुल राशि प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपये या उनके खाते में उपलब्ध शेष राशि जो भी कम हो, होगी.

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का मामला
यह मामला बैंक के कुछ कर्मचारियों द्वारा धन की हेराफेरी से जुड़ा है, हालांकि उन्होंने कुल राशि या इसमें शामिल लोगों की पहचान का खुलासा नहीं किया. बैंक के महाप्रबंधक हितेश मेहता पर बैंक की तिजोरी से कुछ समय में कुल 122 करोड़ रुपये की नकदी की हेराफेरी करने का आरोप है.

आरबीआई ने बैंक को नए लोन जारी करने और जमा निकासी को निलंबित करने पर रोक लगा दी थी, और शुक्रवार को कुप्रबंधन के लिए बैंक के बोर्ड को भी हटा दिया.

बाद में आरबीआई ने 12 महीने की अवधि के लिए न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल को हटा दिया. इसने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को प्रशासक नियुक्त किया. इसने प्रशासक की सहायता के लिए 'सलाहकारों की एक समिति' भी नियुक्त की.

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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को 27 फरवरी से 25,000 रुपये तक निकालने की अनुमति दे दी. इससे पहले 13 फरवरी को केंद्रीय बैंक ने मुंबई स्थित सहकारी बैंक पर सभी समावेशी निर्देश (एआईडी) लागू किए थे और बैंक को निर्देश दिया था कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे. इस छूट के साथ, कुल जमाकर्ताओं में से 50 फीसदी से अधिक अपनी पूरी शेष राशि निकाल सकेंगे और शेष जमाकर्ता अपने जमा खातों से 25,000 रुपये तक निकाल सकेंगे.

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि रिजर्व बैंक ने प्रशासक के परामर्श से बैंक की तरलता स्थिति की समीक्षा करने के बाद 27 फरवरी, 2025 से प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपये तक की जमा निकासी की अनुमति देने का फैसला किया है. उपरोक्त छूट के साथ कुल जमाकर्ताओं में से 50 फीसदी से अधिक अपनी पूरी शेष राशि निकाल सकेंगे और शेष जमाकर्ता अपने जमा खातों से 25,000 रुपये तक निकाल सकेंगे. जमाकर्ता इस निकासी के लिए बैंक की शाखा के साथ-साथ एटीएम चैनल का भी उपयोग कर सकते हैं, हालांकि, निकाली जा सकने वाली कुल राशि प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपये या उनके खाते में उपलब्ध शेष राशि जो भी कम हो, होगी.

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का मामला
यह मामला बैंक के कुछ कर्मचारियों द्वारा धन की हेराफेरी से जुड़ा है, हालांकि उन्होंने कुल राशि या इसमें शामिल लोगों की पहचान का खुलासा नहीं किया. बैंक के महाप्रबंधक हितेश मेहता पर बैंक की तिजोरी से कुछ समय में कुल 122 करोड़ रुपये की नकदी की हेराफेरी करने का आरोप है.

आरबीआई ने बैंक को नए लोन जारी करने और जमा निकासी को निलंबित करने पर रोक लगा दी थी, और शुक्रवार को कुप्रबंधन के लिए बैंक के बोर्ड को भी हटा दिया.

बाद में आरबीआई ने 12 महीने की अवधि के लिए न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल को हटा दिया. इसने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को प्रशासक नियुक्त किया. इसने प्रशासक की सहायता के लिए 'सलाहकारों की एक समिति' भी नियुक्त की.

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