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संगीत शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत जारी , सभी पक्षों को जवाब पेश करने का निर्देश

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Published : Jan 28, 2021, 6:25 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट में संगीत शिक्षकों को हटाने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. उन्हें फिलहाल राहत मिलती रहेगी. मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी.

हाई कोर्ट
हाई कोर्ट

रांची: राज्य के कई जिलों के स्कूलों में संगीत शिक्षकों को हटाने के सरकार द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत शिक्षकों को सरकार द्वारा हटाए जाने के आदेश पर पूर्व में लगाई गई रोक को जारी रखा है.

साथ ही मामले में सभी पक्षों को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य के कई जिलों में नियुक्त संगीत शिक्षकों को हटाने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

न्यायाधीश ने आपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड कर्मचारी आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

यह भी पढ़ेंः विश्वविद्यालयों में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार प्रारंभ, 14 पद भरे जाएंगे

अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत सभी पक्षों को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है अदालत ने पूर्व में सरकार द्वारा शिक्षक को जो हटाने का आदेश दिया गया था उस पर रोक लगा दी गई थी. उस रोक को अगले आदेश तक के लिए जारी रखा है.

बता दें कि राज्य सरकार ने कई जिलों में नियुक्त संगीत शिक्षक को उसके शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र को गलत करार देते हुए उन्हें हटाने संबंधी आदेश दिया है. उसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने सभी पक्षों को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी.

रांची: राज्य के कई जिलों के स्कूलों में संगीत शिक्षकों को हटाने के सरकार द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत शिक्षकों को सरकार द्वारा हटाए जाने के आदेश पर पूर्व में लगाई गई रोक को जारी रखा है.

साथ ही मामले में सभी पक्षों को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य के कई जिलों में नियुक्त संगीत शिक्षकों को हटाने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

न्यायाधीश ने आपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड कर्मचारी आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत सभी पक्षों को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है अदालत ने पूर्व में सरकार द्वारा शिक्षक को जो हटाने का आदेश दिया गया था उस पर रोक लगा दी गई थी. उस रोक को अगले आदेश तक के लिए जारी रखा है.

बता दें कि राज्य सरकार ने कई जिलों में नियुक्त संगीत शिक्षक को उसके शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र को गलत करार देते हुए उन्हें हटाने संबंधी आदेश दिया है. उसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने सभी पक्षों को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी.

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