रांची: धनबाद के बाघमारा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ढुल्लू महतो (MLA Dhullu Mahto) की चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मामले में जलेश्वर महतो की ओर से मंगवाए गए कुछ दस्तावेज और ढुल्लू महतो की ओर से मंगाए गए नॉमिनेशन पेपर वोटर अटेंडेंस रजिस्टर बूथ नंबर 266 में पड़े वोट से संबंधित दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रदर्श अंकित किए गए. इस मामले में जलेश्वर महतो की ओर से गवाही पूरी कर ली गई है. अब विधायक ढुल्लू महतो की ओर से 19 दिसंबर से गवाहों की गवाही शुरू कर दी जाएगी. मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.
ये भी पढ़ें- विधायक ढुल्लू महतो से जुड़े रेप के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, 12 दिसंबर को अगला डेट
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश गौतम चौधरी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. इस दौरान प्रार्थी जलेश्वर महतो की लिखित गवाही का प्रतिवादी की ओर से प्रति परीक्षण किया गया. जलेश्वर महतो ने अपनी गवाही में कहा है कि नामांकन के दौरान ढुलू महतो चुनाव लड़ने योग्य नहीं थे. क्योंकि उन्हें एक मामले में कुल मिलाकर दो साल की सजा मिली थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दो साल या दो साल से अधिक सजा पाने वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. उनकी ओर से यह भी कहा गया था कि बूथ संख्या 266 पर करीब छह सौ से ज्यादा मत पड़े थे, लेकिन उसकी गिनती नहीं हुई. जानबूझ कर जलेश्वर महतो को हराया गया है. इसलिए उनके निर्वाचन को निरस्त किया जाए.
बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने विधायक ढुल्लू महतो के चुनाव को अदालत में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव संबंधी मूल दस्तावेज अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. जलेश्वर महतो ने विधायक पर यह आरोप लगाया है कि उसने भ्रष्ट आचरण अपनाकर चुनाव में जीत दर्ज किया है इसलिए उसके चुनाव को रद्द कर उन्हें विजय घोषित किया जाए.