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रांचीः दिव्यांग के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रांची में दुष्कर्म आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. आरोपी ने युवती के दिव्यांग होने का फायदा उठाते हुए घटना को अंजाम दिया था.

रांची व्यवहार न्यायालय
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Published : Jun 30, 2019, 2:16 PM IST

रांचीः दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपी राजेश महली को अपर न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत ने दोषी करार दिया. कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. मामला सिल्ली थाना क्षेत्र का है

देखें पूरी खबर

जानकारी के अनुसार पीड़िता अपने खेत में काम कर रही थी, उसी दौरान गांव के ही रहने वाले राजेश महली ने अकेला देख उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया. मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती 6-7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई. जिसके बाद परिजनों ने छानबीन की तो सारा माजरा सामने आया.

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परिजनों ने सिल्ली थाना में मामला दर्ज कराया. न्यायालय में ट्रायल के दौरान 7 गवाहों की गवाही कराई गई. जिसके आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है.

रांचीः दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपी राजेश महली को अपर न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत ने दोषी करार दिया. कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. मामला सिल्ली थाना क्षेत्र का है

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जानकारी के अनुसार पीड़िता अपने खेत में काम कर रही थी, उसी दौरान गांव के ही रहने वाले राजेश महली ने अकेला देख उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया. मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती 6-7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई. जिसके बाद परिजनों ने छानबीन की तो सारा माजरा सामने आया.

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परिजनों ने सिल्ली थाना में मामला दर्ज कराया. न्यायालय में ट्रायल के दौरान 7 गवाहों की गवाही कराई गई. जिसके आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है.

Intro:रांची
बाइट--मोहन कुमार अपर लोकअभियोजक

गूंगी बहरी युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी राजेश महली को अपर न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है दरअसल यह मामला सिल्ली थाना कांड संख्या 101/13 से जुड़ा है पीड़िता अपने खेत में काम कर रही थी उसी दरमियान गांव के ही रहने वाला आरोपी ने युवती को अकेला देख मौके का फायदा उठाते हुए जबरदस्ती दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया


Body:मामला का खुलासा तब हुआ जब युवती 6-7 माह बाद प्रेग्नेंट हो गई जिसको लेकर परिजनों ने पीड़िता से पूछताछ किया। तब पीड़िता ने सारी घटना की जानकारी परिजनों को दी जिसके बाद परिजनों ने सिल्ली थाना में मामला दर्ज कराया। न्यायालय में ट्रायल के दौरान 7 गवाहों की गवाही कराई गई जिसके आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है न्यायालय से पीड़िता को मिली न्याय से समाज में एक संदेश जरूर गया है कि किसी भी दिव्यांग युवती के साथ कोई किसी भी तरह का घिनौना कुकर्म करता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी


Conclusion:
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