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अग्रवाल बंधु मर्डर केस: मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी ने कोर्ट से वापस ली जमानत याचिका - ईटीवी झारखंड न्यूज

बहुचर्चित अग्रवाल भाइयों की हत्याकांड के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी के द्वारा रांची व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दी गई थी, जिसपर सुनवाई हुई. अधिवक्ता के द्वारा उनके ऊपर लगे धारा 82, 83 को खारिज करने के आवेदन पर विस्तृत सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि निर्धारित की गई है.

जानकारी देते अपर लोक अभियोजक
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Published : Apr 12, 2019, 5:29 PM IST

रांची: डबल मर्डर के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी ने कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका को वापस ले लिया है. अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अपर न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में हुई, साथ ही उनके अधिवक्ता के द्वारा उनके ऊपर लगे धारा 82, 83 को खारिज करने के आवेदन पर विस्तृत सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान अदालत ने निचली अदालत से एनसीआर की मांग की है.

जानकारी देते अपर लोक अभियोजक

बहुचर्चित अग्रवाल भाइयों की हत्याकांड के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी के द्वारा रांची व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दी गई थी, जिसपर सुनवाई हुई. कानून के जानकारों के अनुसार धारा 82 कुर्की के लिए है और धारा 83 जब्ती के लिए होता है. ऐसे में अगर कोर्ट के द्वारा कुर्की जब्ती का आदेश निकल गया है तो, आरोपी को कोर्ट में सबसे पहले सरेंडर करना होगा उसके बाद जमानत याचिका दायर करना होगा.

आपको बता दें कि 6 मार्च को अशोक नगर रोड नंबर स्थित साधना न्यूज के दफ्तर में व्यवसाय हेमंत अग्रवाल और उसके भाई महेंद्र अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामला पैसे की लेनदेन से जुड़ा हुआ था इस हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता और हत्या के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी के अंगरक्षक धर्मेंद्र तिवारी और सुनील कुमार के अलावा शंकर की गिरफ्तारी हो चुकी है.

इस बहुचर्चित हत्याकांड के दो मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी और उसके दोस्त एमके सिंह की खोज पुलिस कर रही है, दोनों फिलहाल फरार हैं. उनके विरोध में फरारी का इश्तिहार चिपकाया गया, लेकिन अब तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

रांची: डबल मर्डर के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी ने कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका को वापस ले लिया है. अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अपर न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में हुई, साथ ही उनके अधिवक्ता के द्वारा उनके ऊपर लगे धारा 82, 83 को खारिज करने के आवेदन पर विस्तृत सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान अदालत ने निचली अदालत से एनसीआर की मांग की है.

जानकारी देते अपर लोक अभियोजक

बहुचर्चित अग्रवाल भाइयों की हत्याकांड के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी के द्वारा रांची व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दी गई थी, जिसपर सुनवाई हुई. कानून के जानकारों के अनुसार धारा 82 कुर्की के लिए है और धारा 83 जब्ती के लिए होता है. ऐसे में अगर कोर्ट के द्वारा कुर्की जब्ती का आदेश निकल गया है तो, आरोपी को कोर्ट में सबसे पहले सरेंडर करना होगा उसके बाद जमानत याचिका दायर करना होगा.

आपको बता दें कि 6 मार्च को अशोक नगर रोड नंबर स्थित साधना न्यूज के दफ्तर में व्यवसाय हेमंत अग्रवाल और उसके भाई महेंद्र अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामला पैसे की लेनदेन से जुड़ा हुआ था इस हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता और हत्या के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी के अंगरक्षक धर्मेंद्र तिवारी और सुनील कुमार के अलावा शंकर की गिरफ्तारी हो चुकी है.

इस बहुचर्चित हत्याकांड के दो मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी और उसके दोस्त एमके सिंह की खोज पुलिस कर रही है, दोनों फिलहाल फरार हैं. उनके विरोध में फरारी का इश्तिहार चिपकाया गया, लेकिन अब तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

Intro:रांची
बाइट--- परमानंद यादव अपर लोक अभियोजक

डबल मर्डर के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी ने कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका को वापस किया। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अपर न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में हुई। साथ ही उनके अधिवक्ता के द्वारा उनके ऊपर लगे धारा 82,83 को खारिज करने की आवेदन पर विस्तृत सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि निर्धारित किया है सुनवाई के दौरान अदालत ने निचली अदालत से एनसीआर की मांग की है।


Body:बहुचर्चित अग्रवाल भाइयों की हत्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी के द्वारा रांची व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका की गई थी उस अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कानून के जानकारों के अनुसार धारा 82 कुर्की का है और धारा 83 जब्ती का है। ऐसे में अगर कोर्ट के द्वारा कुर्की जब्ती का आदेश निकल गया है तो फिर आरोपी को कोर्ट में सबसे पहले सरेंडर करना होगा उसके बाद जमानत याचिका दायर करना होता है


Conclusion:आपको बता दें कि 6 मार्च को अशोक नगर रोड नंबर एक स्थित साधना न्यूज़ के दफ्तर में व्यवसाय हेमंत अग्रवाल व उसके भाई महेंद्र अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामला पैसे की लेनदेन से जुड़ा हुआ था इस हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता और हत्या के आरोपी लोकेश चौधरी के अंगरक्षक धर्मेंद्र तिवारी व सुनील कुमार के अलावा शंकर की गिरफ्तारी हो चुकी है इस बहुचर्चित हत्याकांड के दो मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी और उसके दोस्त एमके सिंह की खोज पुलिस द्वारा जारी है दोनों फिलहाल फरार है उनके विरोध फरारी का इश्तिहार चिपकाया गया लेकिन अब तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई है दोनों आरोपी आत्मसमर्पण किए हैं पुलिस ने मामले पर दोनों आरोपियों के आवास की कुर्की जब्ती भी किया है। इसी मामले पर लोकेश चौधरी की अग्रिम जमानत रांची व्यवहार न्यायालय में दायर की गई है मामले की सुनवाई 23 मई को होगी
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