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रांची में चलने के लिए निजी वाहन मालिकों को लेनी होगी अनुमति, जानिए किन वाहनों की चलने पर है छूट - Kovid 19 in Ranchi

झारखंड में भी कोरोना वायरस लगातार अपना पैर पसार रहा है. इसे रोकने के लिए सरकार के तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं. राज्य में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है. रांची में उसी वाहन को चलने की अनुमति दी गई है, जो जरुरत के सामान लेकर जा रहे हों.

Lockdown applied in Ranchi
रांची में लॉकडाउन लागू
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Published : Mar 24, 2020, 7:21 PM IST

रांची: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए लॉकडाउन लागू है. वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई है. जबकि निजी वाहनों के नियमित परिचालन के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेना अब आवश्यक होगा. इसके लिए मंगलवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

रांची जिला स्तर के लिए अनुमति जिला परिवहन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक यातायात से ली जा सकती है. अनुमंडल स्तर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एसपी से अनुमति मिलेगी. अंचल अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी को प्राधिकृत किया गया है. इस संबंध में आवेदन व्हाट्सएप नंबर 9973815743 पर भेजा जा सकता है. निजी वाहनों के नियमित परिचालन के लिए 24 घंटे पहले आवेदन देना होगा.

इसे भी पढ़ें:- रांचीः नागरिकों को सस्ते दामों पर मिलेगा सैनिटाइजर व मास्क, BIT मेसरा के छात्रों ने तैयार किए हैं

रांची जिला अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले वाहन जिन्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं है, वो इस प्रकार हैं.

  • विधि व्यवस्था में प्रयोग होने वाले वाहन
  • अस्पताल,चिकित्सा संबंधित कार्य, डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि, चिकित्सक (जिनके पास आईडी कार्ड हो) एंबुलेंस.
  • दवा या चिकित्सा उपकरण लाने वाला वाहन.
  • सफाई कार्य में उपयोग होने वाला वाहन.
  • पेयजल आपूर्ति से संबंधित वाहन.
  • खाद्य सामग्री लाने वाला वाहन.
  • पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी लाने वाला वाहन.
  • जन वितरण प्रणाली के अनाज से संबंधित वाहन.

रांची: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए लॉकडाउन लागू है. वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई है. जबकि निजी वाहनों के नियमित परिचालन के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेना अब आवश्यक होगा. इसके लिए मंगलवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

रांची जिला स्तर के लिए अनुमति जिला परिवहन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक यातायात से ली जा सकती है. अनुमंडल स्तर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एसपी से अनुमति मिलेगी. अंचल अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी को प्राधिकृत किया गया है. इस संबंध में आवेदन व्हाट्सएप नंबर 9973815743 पर भेजा जा सकता है. निजी वाहनों के नियमित परिचालन के लिए 24 घंटे पहले आवेदन देना होगा.

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रांची जिला अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले वाहन जिन्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं है, वो इस प्रकार हैं.

  • विधि व्यवस्था में प्रयोग होने वाले वाहन
  • अस्पताल,चिकित्सा संबंधित कार्य, डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि, चिकित्सक (जिनके पास आईडी कार्ड हो) एंबुलेंस.
  • दवा या चिकित्सा उपकरण लाने वाला वाहन.
  • सफाई कार्य में उपयोग होने वाला वाहन.
  • पेयजल आपूर्ति से संबंधित वाहन.
  • खाद्य सामग्री लाने वाला वाहन.
  • पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी लाने वाला वाहन.
  • जन वितरण प्रणाली के अनाज से संबंधित वाहन.
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